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उन्नाव केस: सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को दिये आदेश, किसी भी कीमत पर पीड़िता की पहचान ना आये बाहर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 2, 2019 13:31 IST

रविवार 28 जुलाई को उन्नाव रेप पीड़िता के कार का एक्सीडेंट रायबरेली में हो गया था। जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई है। एक्सीडेंट के चार दिन बाद भी पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर है।

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ठळक मुद्देबीजेपी ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है।उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कुलदीप सिंह सेंगर से जान के खतरे की आशंका जताई थी।

उत्राव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज (2 अगस्त) को भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि  पीड़िता के चाचा को जल्द से जल्द रायबरेली की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाये। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता का इलाज फिलहाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही किया जाये। इन दोनों फैसले के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी आदेश दिया है कि पीड़िता की पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर प्रत्यश या अप्रत्यश रूप से मीडिया में पीड़िता की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। मीडिया का दायित्व बनता है कि वो रेप पीड़िता की पहचान छिपाये रखे। 

सुप्रीम कोर्ट के उन्नाव मामले पर अहम आदेश (एक अगस्त के सुनवाई ) 

- उन्नाव रेप पीड़िता के साथ एक्सीडेंट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुये बीते दिन इससे जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

-कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई हो और 45 दिन में ट्रॉयल पूरा किया जाए। 

-सुप्रीम कोर्ट ने हादसे मामले पर जांच के लिए सीबीआई को सात दिन में पूरी करने का आदेश दिया।

-  पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ बरेली की टीम करेगी। साथ ही पीड़िता के वकील को भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीएफ रिपोर्ट सौंपेगी।

-सुप्रीम कोर्ट का उप्र सरकार को निर्देश: बलात्कार पीड़ित और उसके वकील को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। 

रविवार 28 को हुआ पीड़िता के कार का एक्सीडेंट

रविवार 28 जुलाई को उन्नाव रेप पीड़िता के कार का एक्सीडेंट रायबरेली में हो गया था। जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई है। एक्सीडेंट के चार दिन बाद भी पीड़िता और उसके वकील की हालत गंभीर है। पीड़िता ने साल 2017 में उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया था।

टॅग्स :उन्नाव गैंगरेपसुप्रीम कोर्टकुलदीप सिंह सेंगरउत्तर प्रदेश
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