ठाणे स्कूलः चार वर्षीय छात्रा से यौन उत्पीड़न, पिता ने कहा-नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने 30 जुलाई को सुबह सवा 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 5, 2025 17:39 IST2025-08-05T17:36:33+5:302025-08-05T17:39:04+5:30
Thane school: पुलिस को दी गई शिकायत में अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि नीले कपड़े पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने 30 जुलाई को सुबह सवा 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच स्कूल परिसर में उनकी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया।

सांकेतिक फोटो
Thane school: महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली चार वर्षीय छात्रा के अभिभावकों ने बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस को दी गई शिकायत में अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि नीले कपड़े पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने 30 जुलाई को सुबह सवा 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच स्कूल परिसर में उनकी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपनी जांच के तहत स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हम इस मामले की जांच पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत कर रहे हैं।
हालांकि, सीसीटीवी की शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी, फिर भी हम जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी कड़ी छूट न जाए।’’ पुलिस के अनुसार, स्कूल के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इलाके के अन्य गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है।
ठाणे में ट्रांसजेंडर ने आत्महत्या की, ऑटो-रिक्शा चालक गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 23 वर्षीय एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली जिसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक ऑटो-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। भोईवाड़ा के सहायक पुलिस निरीक्षक शिवाजी पाटिल ने बताया कि ट्रांसजेंडर और 28 वर्षीय आरोपी दोनों भिवंडी शहर में रहते थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे।
उन्होंने बताया कि आरोपी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अक्सर फोन करता था और उसे परेशान करता था। पुलिस ने बताया कि लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उसने एक अगस्त को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया।