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सूरजपुरः 23 वर्षीय युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मारा, शव को घर में पंखे से लटका, जानें कैसे हुआ खुलासा

By भाषा | Updated: March 27, 2022 15:33 IST

सूरजपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया कि यह घटना 24 मार्च को हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने साबिर अली उर्फ बाबा खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने पीड़िता की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर शव को उसके घर में पंखे से लटका दिया था।

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ठळक मुद्देकक्षा 12वीं की छात्रा बृहस्पतिवार को प्रायोगिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुई। रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित सूरजपुर में घर लौट आई। लड़की से बलात्कार किया और फिर दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।

कोरबाः छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 23 वर्षीय युवक ने एक किशोरी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी तथा इसे आत्महत्या का मामला दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

सूरजपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया कि यह घटना 24 मार्च को हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने शनिवार को साबिर अली उर्फ बाबा खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने पीड़िता की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर शव को उसके घर में पंखे से लटका दिया था।

प्रारंभिक जांच के अनुसार कक्षा 12वीं की छात्रा बृहस्पतिवार को प्रायोगिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुई और फिर राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित सूरजपुर में घर लौट आई। अधिकारी ने कहा कि लड़की की मां उसके बीमार पिता की देखभाल के लिए बिलासपुर में थी, जो वहां एक अस्पताल में भर्ती थे, जबकि उसका छोटा भाई खेलने के लिए घर से बाहर गया था।

उन्होंने बताया कि पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी वहां पहुंचा, उसने कथित तौर पर लड़की से बलात्कार किया और फिर दुपट्टे से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने शव को पंखे से लटका दिया और उसके हाथ पर कलम से एक नोट लिखा, जिससे कि यह आत्महत्या का मामला लगे।

अधिकारी ने बताया कि बाद में पीड़िता के भाई और पड़ोसियों ने उसे फंदे से लटका पाया और पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘पीड़िता की सही उम्र का अभी पता नहीं चल पाया है और अगर वह नाबालिग पाई जाती है, तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के प्रावधानों को मामले में शामिल किया जाएगा।’’ 

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