दिल्ली कोर्ट के आदेश के मुताबिक महिलाओं को मिडिल फिंगर दिखाना अब कानून जुर्म होगा। अगर आप महिलाओं को परेशान करने करने या भद्दे इशारे के तौर पर मिडिल फिंगर दिखाते हैं तो आपको तीन साल की सजा भी हो सकती है। असल में दिल्ली कोर्ट ने साल 2014 के केस में एक शख्स को मुंह बनाकर मिडिल फिंगर दिखाकर परेशान करने का दोषी पाया है। आरोपी शख्स महिला का रिश्ते में देवर लगता है। दिल्ली कोर्ट के फैसले के अनुसार इसके तहत दोषी पाये जाने वाले को अधिकतम तीन साल की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली की मेट्रोपोलिटन मैजिट्रेट वसुंधरा आजाद ने कहा, 'इस तरह से हावभाव बनाकर परेशान करना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है।'
क्या था 2014 का पूरा मामला
मई 2014 में दिल्ली पुलिस के पास एक महिला शिकायत लेकर आई। जिसके मुताबिक महिला के देवर ने उसे मिडिल फिंगर दिखाया था और अश्लील कमेंट भी किये थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 और 323 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 8 अक्टूबर 2015 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार किए गए। कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की तरफ से शिकायतकर्ता सहित चार गवाह पेश हुए। महिला ने कहा कि आरोपी उसे मारता-पीटता भी था।
हालांकि आरोपी महिला द्वारा लगाये ये सारे आरोपों को खारिज किया था। आरोपी ने दावा किया था कि उसकी भाभी ये सारे इल्जाम जमीन विवाद की वजह से लगा रही है। आरोपी की बहन ने भी अपने भाई के बयान का समर्थन किया था।
इसी केस की जांच में कोर्ट को जमीन विवाद का कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने आरोपी के बयानों को झूठा करार कर दिया है। कोर्ट इस मामले में आरोपी के लिये 24 सितंबर 2019 को सजा सुनाएगी।