Punjab Pastor Bajinder Singh: 2018 में बलात्कार?, पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा

By सतीश कुमार सिंह | Updated: April 1, 2025 12:55 IST2025-04-01T12:51:33+5:302025-04-01T12:55:30+5:30

Punjab Pastor Bajinder Singh: पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के एक मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Punjab Pastor Bajinder Singh sentenced life imprisonment 2018 rape case Mohali court in 2018 Zirakpur rape case see video | Punjab Pastor Bajinder Singh: 2018 में बलात्कार?, पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा

Punjab Pastor Bajinder Singh

HighlightsPunjab Pastor Bajinder Singh: बजिंदर सिंह को 2018 में दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। Punjab Pastor Bajinder Singh: न्यायाधीश (एडीएसजे) विक्रांत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।Punjab Pastor Bajinder Singh: 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया।

Punjab Pastor Bajinder Singh: पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने शुक्रवार को 42 वर्षीय बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाने की सज़ा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि विदेश जाने और बसने में मदद करने के बहाने बजिंदर उसे मोहाली के सेक्टर 63 में अपने घर ले गया, जहाँ उसने उसके साथ बलात्कार किया और इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया। उसने आगे आरोप लगाया था कि अगर वह उसकी माँगों पर सहमत नहीं हुई तो उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी थी।

   

बजिंदर सिंह को 2018 में दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के एक मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) विक्रांत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

बजिन्दर को 28 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया। यह मामला 2018 में जीरकपुर थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। मंगलवार को फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

Web Title: Punjab Pastor Bajinder Singh sentenced life imprisonment 2018 rape case Mohali court in 2018 Zirakpur rape case see video

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