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निर्भया के पिता ने कहा, कोई याचिका आती है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, अंत में हमें सुखद समाचार ही मिलता

By भाषा | Updated: January 20, 2020 18:32 IST

उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इस याचिका में उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी जिसने अपराध के वक्त उसके नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया था।

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ठळक मुद्देनिर्भया के पिता ने  कहा, “यह खुशी की बात है कि अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी।उन्होंने शीर्ष अदालत से दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा ताकि पीड़िताओं को समय से न्याय मिल सके।

निर्भया के पिता ने उच्चतम न्यायालय से एक दोषी द्वारा दायर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या को सीमित करने को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने की सोमवार को अपील की ताकि महिलाओं को समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके।

उनकी यह टिप्पणी उस वक्त आई जब उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। इस याचिका में उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी जिसने अपराध के वक्त उसके नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया था।

निर्भया के पिता ने  कहा, “यह खुशी की बात है कि अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन जब भी हमारे मामले से जुड़ी कोई याचिका अदालत में आती है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंत में हमें सुखद समाचार ही मिलता है।”

चारों दोषियों पर याचिका दायर कर ‘सजा में देरी’ के लिए चाल चलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत से दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा ताकि पीड़िताओं को समय से न्याय मिल सके। उन्होंने कहा, “निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने तीन बार मामले को सुना है। उच्चतम न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर याचिकाएं दायर करने के लिए कुछ समयसीमा निर्धारित करने को कहा।

“यह सिर्फ निर्भया के नहीं बल्कि हमारी अन्य बेटियों के लिए भी है। हम उससे दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध करते हैं ताकि निर्भया और अन्य बेटियों को समय रहते न्याय मिल सके।” दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चारों दोषियों-विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन- की मौत की सजा पर एक फरवरी को अमल करने के लिये नये सिरे से आवश्यक वारंट जारी किये थे।

निर्भया के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया और इसके बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था। निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। 

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