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Muzaffarnagar: 11 साल में 129 तारीख और सजा केवल 100 रुपये?, 2014 में नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, सपा विधायक नाहिद हसन दोषी 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 14, 2025 15:01 IST

नाहिद हसन शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं।

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ठळक मुद्देभुगतान न करने की स्थिति में एक महीने कारावास की सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया था।बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती के साथ-साथ मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए 100 रुपये का जुर्माना लगाया। हसन शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं और उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इस 11 साल में कोर्ट ने 129 तारीख दी और सुनवाई हुई।

अभियोजन पक्ष के अधिकारी के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा की अदालत ने नाहिद हसन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया और भुगतान न करने की स्थिति में एक महीने कारावास की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि हसन के खिलाफ 28 मार्च 2014 को शामली में तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि हसन पर आरोप था कि कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ते समय उन्होंने शामली में एक चुनावी रैली के दौरान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती के साथ-साथ मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशसमाजवादी पार्टीलखनऊकोर्टअखिलेश यादवनरेंद्र मोदी
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