लाल रंग के ट्रॉली बैग में प्लास्टिक पैक युवती का शव बरामद, गोली मारकर हत्या कर फेंका, जानें आखिर कौन है...
By भाषा | Published: November 18, 2022 09:06 PM2022-11-18T21:06:02+5:302022-11-18T21:26:09+5:30
उत्तर प्रदेशः पुलिस अधीक्षक (देहात) त्रिगुण विनेश ने बताया कि दोपहर में यह सूचना मिली कि राया क्षेत्र के कृषि अनुसंधान केंद्र के समीप यमुना एक्सप्रेस—वे से सटे सर्विस रोड पर लाल रंग के ट्रॉली बैग पड़ा है।
मथुराः मथुरा जनपद में शुक्रवार दोपहर यमुना एक्सप्रेस—वे की सर्विस रोड पर लाल रंग के एक ट्राली बैग में प्लास्टिक में पैक एक युवती का शव बरामद किया गया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (देहात) त्रिगुण विनेश ने बताया कि दोपहर में यह सूचना मिली कि राया क्षेत्र के कृषि अनुसंधान केंद्र के समीप यमुना एक्सप्रेस—वे से सटे सर्विस रोड पर लाल रंग के ट्रॉली बैग पड़ा है। अधिकारी ने बताया कि बैग को खोलने पर उसमें प्लास्टिक में पैक किया हुआ युवती का एक शव पाया गया।
उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गोली मारकर हत्या करने के बाद उसका शव यहां लाकर डाला गया है। उन्होंने बताया कि युवती के कपड़ों से उसकी कोई पहचान सम्भव नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद युवती की हत्या करने वाले का पता लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि युवती की उम्र करीब 22 वर्ष जान पड़ती है। उसका कद पांच फीट दो इंच है और रंग गोरा और उसके लंबे काले बाल हैं। युवती ने स्लेटी कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर लेजी डेज लिखा है। नीचे नीला और सफेद फूल पत्तीदार प्लाजो पहन रखी थी। उसके बाएं हाथ पर कलावा और काला धागा बंधा है।
विनेश ने बताया कि सूटकेस में लाल—सफेद एवं बैगनी रंग की साड़ी भी मिली है। आशंका है कि युवती की हत्या के बाद उसका शव यहां लाकर फेंका गया है। क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि समीप के सभी जनपदों के थानों को इस घटना की सूचना भेजी गई है। पुलिस सबसे पहले शव का शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पति की हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी को दोषी करात देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रूपये जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने शुक्रवार को बताया की रेहरा थाना क्षेत्र के जनकपुर लोनियनडिहवा गांव में 13 सितंबर 2018 को उदयभान चौहान (48) की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी।
मृतक के भाई हंसराज की तरह से मृतक उदयभान की पत्नी सरस्वती देवी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने छानबीन के दौरान आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर साक्ष्यों को इकठ्ठा किया। उन्होंने बताया कि अदालत में दोनो पक्षों की दलीले सुनने और साक्ष्यों के आधार पर सरस्वती देवी को दोषी मानते हुए अपर जिला एवम सत्र न्यायलय फास्ट ट्रैक अदालत (प्रथम) ने सरस्वती देवी को आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।