8 वर्षीय बच्ची से रेप, केस में रुचि नहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने 2 उप निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार-सतीश कुमार को किया निलंबित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 13, 2025 16:05 IST2025-11-13T16:04:29+5:302025-11-13T16:05:37+5:30

Mathura: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रारंभिक तौर पर दोषी मानते हुए तत्काल निलंबित कर थाने के प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकी सिंह व दोनों उप निरीक्षकों की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं।

Mathura 8-year-old minor girl raped no interest case hushed up Senior Superintendent Police Shlok Kumar suspended 2 sub-inspectors Anirudh Kumar and Satish Kumar | 8 वर्षीय बच्ची से रेप, केस में रुचि नहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने 2 उप निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार-सतीश कुमार को किया निलंबित

8 वर्षीय बच्ची से रेप, केस में रुचि नहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने 2 उप निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार-सतीश कुमार को किया निलंबित

Highlightsअबोध बच्ची को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।जानकारी कई दिन बाद दी, इसलिए वे सात अक्टूबर को पुलिस के पास पहुंचे थे। अवैध तमंचा रखने जैसे मामूली आरोप में जेल भेज दिया।

Mathura:उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के फरह थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के मामले को अपेक्षित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने और मामले को गंभीरता से नहीं लेने के आरोप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दो उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रारंभिक तौर पर दोषी मानते हुए तत्काल निलंबित कर थाने के प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकी सिंह व दोनों उप निरीक्षकों की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि फरह क्षेत्र की आठ वर्षीय पीड़ित बच्ची के पिता ने 11 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उन्हें बताया कि उन्होंने सात अक्टूबर को फरह थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि गांव के ही कान्हा उर्फ योगेश पुत्र राजू ने 22 सितम्बर को घर के बाहर खेल रही उनकी अबोध बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

बच्ची ने उन्हें यह जानकारी कई दिन बाद दी, इसलिए वे सात अक्टूबर को पुलिस के पास पहुंचे थे। लेकिन थाने के दो उप निरीक्षकों अनिरुद्ध कुमार व सतीश कुमार ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता की अपेक्षित धाराओं में कार्रवाई नहीं कर, उसे अवैध तमंचा रखने जैसे मामूली आरोप में जेल भेज दिया।

जबकि पुलिस ने बच्ची का वीडियो बनाया और बयान भी लिया मगर कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है पुलिस ने पिता पर राजीनामा करने के लिए दबाव भी बनाया। इसमें कहा गया है कि पिता तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने आरोपी कान्हा उर्फ योगेश को 14 अक्टूबर को अवैध तमंचा रखने के आरोप में जेल भेज दिया, जहां से वह 27 अक्टूबर को जमानत पर छूट कर गांव आ गया।

एसएसपी ने बताया कि जब बेटी के पिता ने उसे गांव में देखा तो वह पुन: पुलिस के पास पहुंचा। यहां उसे पता चला कि पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म का कोई मामला ही नहीं बनाया है। तब पीड़ित ने फरह पुलिस की लापरवाही की शिकायत एसएसपी से की।

इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपाधीक्षक (साइबर अपराध) गुंजन सिंह को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर 10 नवम्बर को दोबारा तहरीर लेकर आरोपी योगेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने उसे मंगलवार को वृन्दावन से गिरफ्तार कर लिया।

Web Title: Mathura 8-year-old minor girl raped no interest case hushed up Senior Superintendent Police Shlok Kumar suspended 2 sub-inspectors Anirudh Kumar and Satish Kumar

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