VIDEO: थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, होटल मालिक गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 12, 2024 16:31 IST2024-09-12T16:23:42+5:302024-09-12T16:31:57+5:30
Man Spitting in Roti: सहारनपुर जिले में एक भोजनालय में रोटी बनाते समय एक कर्मचारी द्वारा रोटी पर थूकने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भोजनालय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद, भोजनालय के मालिक उस्मान के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई और घटना में शामिल नाबालिग को हिरासत में लिया गया।

VIDEO: थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, होटल मालिक गिरफ्तार
Man Spitting in Roti: सहारनपुर जिले में एक भोजनालय में रोटी बनाते समय एक कर्मचारी द्वारा रोटी पर थूकने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भोजनालय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद, भोजनालय के मालिक उस्मान के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई और घटना में शामिल नाबालिग को हिरासत में लिया गया।
सहारनपुर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 11, 2024
➡थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
➡युवक द्वारा थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल
➡दस्तरखान होटल पर युवक थूक कर बना रहा रोटी
➡थानाध्यक्ष फतेहपुर ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान
➡स्थानीय सोना पंडित की तहरीर पर किया मुकदमा दर्ज
➡थाना… pic.twitter.com/BY4WMWCMW3
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि थाना फतेहपुर के अंतर्गत कस्बा छुटमलपुर मे घास मंडी के पास दस्तरखान नाम का भोजनालय है। इस भोजनालय का एक नाबालिग कर्मचारी थूक लगाकर रोटियां बना रहा था जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया। जैन ने बताया कि इस मामले मे नीतीश बडथवाल ने थाना फतेहपुर पहुंचकर एक तहरीर दी जिसमे कहा गया कि इस भोजनालय का एक कर्मचारी थूक लगाकर रोटी सेंक रहा है, जिससे समाज मे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि तहरीर में भोजनालय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सील करने की मांग की गई। जैन ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने भोजनालय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि नाबालिग कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसने बताया कि मामले की आगे जांच जारी है।