VIDEO: थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, होटल मालिक गिरफ्तार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 12, 2024 16:31 IST2024-09-12T16:23:42+5:302024-09-12T16:31:57+5:30

Man Spitting in Roti: सहारनपुर जिले में एक भोजनालय में रोटी बनाते समय एक कर्मचारी द्वारा रोटी पर थूकने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भोजनालय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद, भोजनालय के मालिक उस्मान के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई और घटना में शामिल नाबालिग को हिरासत में लिया गया।

Man Spitting in Roti at saharanpur hotel video goes viral | VIDEO: थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, होटल मालिक गिरफ्तार

VIDEO: थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, होटल मालिक गिरफ्तार

HighlightsMan Spitting in Roti: थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरलMan Spitting in Roti: सहारनपुर में रोटी पर थूकने का कथित वीडियो वायरल

Man Spitting in Roti: सहारनपुर जिले में एक भोजनालय में रोटी बनाते समय एक कर्मचारी द्वारा रोटी पर थूकने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भोजनालय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित होने के बाद, भोजनालय के मालिक उस्मान के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई और घटना में शामिल नाबालिग को हिरासत में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि थाना फतेहपुर के अंतर्गत कस्बा छुटमलपुर मे घास मंडी के पास दस्तरखान नाम का भोजनालय है। इस भोजनालय का एक नाबालिग कर्मचारी थूक लगाकर रोटियां बना रहा था जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया गया। जैन ने बताया कि इस मामले मे नीतीश बडथवाल ने थाना फतेहपुर पहुंचकर एक तहरीर दी जिसमे कहा गया कि इस भोजनालय का एक कर्मचारी थूक लगाकर रोटी सेंक रहा है, जिससे समाज मे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि तहरीर में भोजनालय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सील करने की मांग की गई। जैन ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने भोजनालय के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि नाबालिग कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसने बताया कि मामले की आगे जांच जारी है।

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