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Kollam: पत्नी घर पर नहीं रहती थी?, 15 वर्षीय बेटी के साथ पिता ने कई बार किया दुष्कर्म, स्कूल ‘काउंसलिंग’ में खुलासा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 14, 2025 16:24 IST

Kollam: आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ठळक मुद्देस्कूल ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी ने एक दिन पहले अपने स्कूल में ‘काउंसलिंग’ सत्र के दौरान इसका खुलासा किया। आरोपी ने अपनी बेटी के साथ उस समय दुष्कर्म किया, जब उसकी (पीड़िता की) मां घर पर नहीं थी।

Kollam: केरल के कोल्लम जिले में अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म करने को लेकर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरोपी ने अपनी बेटी के साथ उस समय दुष्कर्म किया, जब उसकी (पीड़िता की) मां घर पर नहीं थी। कुलथुपुझा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस वक्त सामने आई, जब किशोरी ने एक दिन पहले अपने स्कूल में ‘काउंसलिंग’ सत्र के दौरान इसका खुलासा किया। अधिकारी ने बताया कि स्कूल ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र: किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी उसके भाई और रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया

महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक किशोरी के साथ उसके भाई और अन्य एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे गर्भपात करने के लिए भी मजबूर किया गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 16 वर्षीय लड़की की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मीरा-भयंदर, वसई-विरार पुलिस ने बृहस्पतिवार को पीड़िता के 18 वर्षीय भाई और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। अपनी शिकायत में लड़की ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच उसके भाई और रिश्तेदार ने कई बार उसका यौन शोषण किया।

जब वह गर्भवती हो गई, तो आरोपी रिश्तेदार उसे गर्भपात के लिए मुंबई के ग्रांट रोड स्थित एक अस्पताल में ले गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने, आपराधिक धमकी देने और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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