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इंदौरः स्कूल में लड़कियों को मोबाइल पर पर दिखा रहा था अश्लील वीडियो, 40 वर्षीय सहायक निलंबित, ऐसे हुआ खुलासा

By भाषा | Updated: March 9, 2022 21:37 IST

जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक सहायक के खिलाफ काम से जी चुराने और इस शैक्षणिक परिसर में अश्लील वीडियो देखने की शिकायतें मिली थीं।

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ठळक मुद्देसोमवार को खुद विद्यालय जाकर जांच की, तो ये शिकायतें सही पाई गईं।सहायक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत निलंबित कर दिया है।40 वर्षीय सहायक देरी से विद्यालय पहुंचता था और जल्दी घर चला जाता था।

इंदौरःइंदौर में लड़कियों के एक विद्यालय के 40 वर्षीय सहायक को काम में लापरवाही बरतने और अश्लील वीडियो देखने के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी।

जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एक सहायक के खिलाफ काम से जी चुराने और इस शैक्षणिक परिसर में अश्लील वीडियो देखने की शिकायतें मिली थीं। उन्होंने बताया, ‘‘मैंने सोमवार को खुद विद्यालय जाकर जांच की, तो ये शिकायतें सही पाई गईं।

इसके बाद मैंने सहायक को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत निलंबित कर दिया है।’’ जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकायतों के हवाले से बताया कि 40 वर्षीय सहायक देरी से विद्यालय पहुंचता था और जल्दी घर चला जाता था। उन्होंने बताया, ‘‘जांच में पता चला कि सहायक प्राचार्य के आदेशों की अनदेखी करता था और विद्यालयीन समय में अपने मोबाइल में आंखें गड़ाए रहता था।’’

दिल्ली में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में खुफिया ब्यूरो के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज

खुफिया ब्यूरो के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ मध्य दिल्ली के करोल बाग में 17 वर्षीय एक लड़की को नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी (60) पीड़िता के पिता का दोस्त है।

पुलिस के अनुसार, लड़की ने उच्च विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली है और वह ‘ब्यूटीशियन’ का काम सीख रही थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सात मार्च को लड़की को एक होटल में ले गया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसने उसे घर वापस छोड़ दिया और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को ना देने की धमकी भी दी।

हालांकि, एक दिन बाद लड़की ने सब कुछ अपने घरवालों को बता दिया। अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी उत्तम नगर का निवासी है और अभी फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस के कई दलों का गठन किया गया है। 

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