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लालू यादव की और बढ़ेंगी मुश्किलें, चारा घोटाला के एक अन्य मामले में कल अदालत सुनाएगी सजा

By एस पी सिन्हा | Published: February 24, 2022 8:01 PM

मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बिहार के भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 25 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाई जानी है।

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ठळक मुद्देभागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में कोर्ट कल सुनाएगी सजालालू यादव अभी 47 (ए)/96 में बिरसा मुंडा होटवार रांची जेल में हैंलालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की अपील याचिका

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। चारा घोटाला के मामले में पिछले दिनों रांची की सीबीआईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी पाते हुए उनपर 60 लाख रूपए जुर्माना के साथ 5 साल की सजा सुनाई थी। अब बिहार के भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 25 फरवरी को पटना की सीबीआईकोर्ट में सजा सुनाई जानी है।

बता दें कि बीते 16 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट ने भागलपुर-बांका कोषागार मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था कि 25 फरवरी को लालू यादव सशरीर अथवा वर्चूअल तरीके से सजा सुनाये जाते वक्त उपस्थित रहें। यह सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रजेश कुमार सिंह की अदालत में कांड संख्या आरसी 63 (ए)/96 में होनी है।

बांका और भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू यादव, आरके राणा समेत 3 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। लालू यादव के वकील सुधीर कुमार सिन्हा ने कोर्ट में आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की थी। इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि लालू यादव अभी 47 (ए)/96 में बिरसा मुंडा होटवार रांची जेल में हैं। 

जिस मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गई है। वह मामला आरसी 63 (ए)/96 से जुडा है। मामला भागलपुर के बांका कोषागार से 46 लाख रुपये का अवैध निकासी का है, जिसमें लालू यादव समेत कुल 26 लोगों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। वहीं, दूसरी ओर मनी लाउंड्रिंग की मामले में लालू यादव की फिर मुश्किल बढने वाली है। 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने चारा घोटाला (आरसी 47 A/96) में सजायाफ्ता और मृत अभियुक्तों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच करने और संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इसबीच, लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है।

क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी गई है। सीबीआइ कोर्ट से उन्हें पांच साल की सजा मिली है। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। अपील के साथ लालू यादव की ओर से जमानत मांगी गई है। जमानत के लिए वह आधी सजा अवधि जेल में बिताने और बढती उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया है।

लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि अपील के साथ जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी गई है और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड की अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने लालू प्रसाद यादव सहित 5 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 5-5 साल की सजा और 60 लाख से लेकर दो करोड रुपये तक का जुर्माना लगाया था।

इसके अलावा 32 अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा दी गयी है। इसमें वारंट जारी होने के बाद हाजिर हुए दो अभियुक्त भी शामिल हैं। जबकि तीन अभियुक्तों को 3-3 साल साल की सजा दी गई है। इस तरह से इस मामले में लालू यादव समेत कुल 40 अभियुक्तों को तीन से पांच साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इस दौरान सभी अभियुक्तों से एक लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।

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