IIT-मद्रास के दो प्रोफेसरों को यौन उत्पीड़न मामले में मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट के आदेश बिना देश से बाहर जाने पर रोक

By भाषा | Updated: April 21, 2022 12:21 IST2022-04-21T12:19:46+5:302022-04-21T12:21:46+5:30

IIT-मद्रास के प्रोफेसरों पर शोध छात्रा के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। कोर्ट ने इन्हें अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि वे सीआईडी की अनुमति के बिना राज्य से बाहर नहीं जाएंगे।

IIT Madras two professors get anticipatory bail in sexual assault case | IIT-मद्रास के दो प्रोफेसरों को यौन उत्पीड़न मामले में मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट के आदेश बिना देश से बाहर जाने पर रोक

आईआईटी-मद्रास के दो प्रोफेसरों को यौन उत्पीड़न मामले में मिली अग्रिम जमानत

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के मामले में बुधवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मद्रास) से जुड़े दो प्रोफेसरों को अग्रिम जमानत दे दी। इन दोनों प्रोफेसर को शोध छात्रा के बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी की आशंका थी।

न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत दी कि वे अपराध शाखा-अपराध जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) की सहमति के बिना तमिलनाडु और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे। प्रोफेसर जी. एडमाना प्रसाद और रमेश एल. गार्डास के अनुसार उन्हें मामले में पांचवें और सातवें आरोपी के रूप में रखा गया था।

प्राथमिकी में नामजद अन्य आरोपी रसायन विज्ञान विभाग के छात्र थे। पीड़िता ने पहले दो आरोपियों के खिलाफ आईआईटी प्रबंधन में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन प्रबंधन को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि संस्थान द्वारा आंतरिक जांच में उनके नाम कभी सामने नहीं आए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके नाम प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर शामिल किए गए।

Web Title: IIT Madras two professors get anticipatory bail in sexual assault case

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