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हिमाचल प्रदेश: पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने संबंधी याचिका सुनेगा न्यायालय

By भाषा | Updated: June 14, 2020 04:21 IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले विनोद दुआ के खिलाफ उनके यू-ट्यूब चैनल को लेकर मामले में जांच पर रोक लगा दी गई थी।

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ठळक मुद्देशिमला पुलिस ने एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ के लिये उन्हें समन किया था। दिल्ली में दर्ज शिकायत की तरह ही शिमला में दर्ज एफआईआर भी दिल्ली में इस साल हुए दंगों को लेकर उनके यू-ट्यूब चैनल के कार्यक्रम से संबंधित है।

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय रविवार को पत्रकार विनोद दुआ द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने उनके यू-ट्यूब चैनल को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग की है।

विशेष सुनवाई के तहत न्यायमूर्ति यू यू ललित, एम एम शांतनागौडर और विनीत सरन की पीठ कल सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले विनोद दुआ के खिलाफ उनके यू-ट्यूब चैनल को लेकर मामले में जांच पर रोक लगा दी गई थी। शिमला पुलिस ने एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए मामले में पूछताछ के लिये उन्हें समन किया था।

दिल्ली में दर्ज शिकायत की तरह ही शिमला में दर्ज एफआईआर भी दिल्ली में इस साल हुए दंगों को लेकर उनके यू-ट्यूब चैनल के कार्यक्रम से संबंधित है। भाजपा की महासू इकाई के अध्यक्ष अजय श्याम द्वारा पिछले महीने दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक दुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिये “मौतों और आतंकी हमलों” का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।  

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