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शर्मनाक: हनागल मामले में सामूहिक बलात्कार के आरोपियों ने जमानत के बाद निकाला विजयी जुलूस, आपत्तिजनक VIDEO आया सामने

By रुस्तम राणा | Updated: May 23, 2025 16:04 IST

26 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से आरोपी कई महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। इस घटना ने पिछले साल राज्य में राजनीतिक और सार्वजनिक रूप से हंगामा मचा दिया था। 

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ठळक मुद्देआरोपी कारों और मोटरसाइकिलों के जुलूस में विजय चिन्ह दिखाते और नारे लगाते देखे गएपूरा जुलूस कैमरे में कैद हो गया, जो अब वायरल हो गया हैपरेड सभी सात आरोपियों के गृहनगर अक्की अलूर में हुई

बेंगलुरु: कर्नाटक के हावेरी जिले में एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है। जनवरी 2024 के हनागल सामूहिक बलात्कार मामले में 7 आरोपियों ने गुरुवार, 23 मई को जमानत मिलने के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया। आरोपी कारों और मोटरसाइकिलों के जुलूस में विजय चिन्ह दिखाते और नारे लगाते देखे गए। पूरा जुलूस कैमरे में कैद हो गया, जो अब वायरल हो गया है।

परेड सभी सात आरोपियों के गृहनगर अक्की अलूर में हुई। हाल ही में हावेरी सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, क्योंकि पीड़िता अदालती कार्यवाही के दौरान उन्हें पहचानने में असफल रही थी। 26 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से आरोपी कई महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। इस घटना ने पिछले साल राज्य में राजनीतिक और सार्वजनिक रूप से हंगामा मचा दिया था। 

पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने तब मामले से निपटने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की थी।जमानत के जश्न के वीडियो फुटेज ने लोगों के गुस्से को फिर से भड़का दिया है। एनडीटीवी ने बताया, "यह परेड हावेरी के अक्की अलूर शहर में हुई, जहां रिहा हुए लोगों के साथ मोटरसाइकिल और कारों का एक काफिला स्थानीय सड़कों से गुजरा।" 

जुलूस की जश्न मनाने वाली प्रकृति ने नागरिकों और कार्यकर्ताओं को यह सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है कि इतनी गंभीर प्रकृति के मामले में इस तरह के आचरण की अनुमति कैसे दी जा सकती है। यह मामला 8 जनवरी, 2024 का है, जब एक अंतरधार्मिक जोड़ा हनागल में एक लॉज में ठहरा था। 

कथित तौर पर पुरुषों के एक समूह ने कमरे में धावा बोला, जोड़े पर हमला किया और बाद में महिला को घसीटकर पास के जंगल में ले गए, जहाँ कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। शुरू में नैतिक पुलिसिंग के मामले के रूप में दर्ज किया गया, तीन दिन बाद महिला द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने विस्तृत बयान दिए जाने के बाद आरोपों को बढ़ा दिया गया।

हावेरी के पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने तब पुष्टि की थी, "पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है।" कुल मिलाकर उन्नीस लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से बारह को पहले ही रिहा कर दिया गया था।

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