पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगोड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा, यौन शोषण और बलात्कार मामले में बड़ी कार्रवाई
By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 2, 2025 16:50 IST2025-08-02T16:40:51+5:302025-08-02T16:50:55+5:30
साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया।

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बेंगलुरुः कर्नाटक में राजनीति तेज है और इस बीच बड़ा फैसला आया है। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू नौकरानी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जेडीएस से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। विशेष अदालत ने यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था।
Karnataka | Expelled JDS Leader and former Lok Sabha MP Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment by the Special Court for People's Representatives in connection with a rape case of a domestic worker at a farmhouse in Holenarasipura in Hassan district
— ANI (@ANI) August 2, 2025
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विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट शनिवार को प्रज्वल की सजा का एलान किया। यह मामला 48 वर्षीय उस महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा में स्थित रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था।
सुनवाई के दौरान प्रज्वल स्पष्ट रूप से घबराया हुआ दिखाई दिया। जब न्यायाधीश ने दोषी करार दिया, तो वह कथित तौर पर रो पड़ा था। मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी और फैसला 30 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया था। हालांकि, न्यायाधीश ने मोबाइल लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए फैसला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।
A fine of Rs 10 lakh has also been imposed on Expelled JDS Leader and former Lok Sabha MP Prajwal Revanna. The court said that the victim will be given a compensation of Rs 7 lakh.
— ANI (@ANI) August 2, 2025
मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(के) (किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होने पर उसके साथ बलात्कार करना), 376 (2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354सी (ताक-झांक), 506 (आपराधिक धमकी) और 201 (साक्ष्यों को गायब करना) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ई (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विशेष सरकारी अभियोजक अशोक नायक ने संवाददाताओं को बताया कि अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 180 दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कहा, “मुख्य साक्ष्य पीड़िता का था, जो बहुत ही विश्वसनीय था...।” नायक ने कहा, “यह पीड़िता की जीत है... मैं एसआईटी टीम को भी बधाई देता हूं, हमने न केवल मौखिक साक्ष्यों पर, बल्कि डिजिटल साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य, डीएनए रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट पर भी भरोसा किया।” उन्होंने कहा, “बलात्कार के दौरान पीड़िता ने जो कपड़े पहन रखे थे, उसकी भी पहचान की गई और जांच अधिकारी (आईओ) तीन-चार साल बाद भी उन कपड़ों को बरामद करने में सफल रहे। इसके अलावा, डिजिटल साक्ष्य ने भी भूमिका निभाई, क्योंकि आरोपी ने खुद वीडियो रिकॉर्ड किया था...।”
अतिरिक्त विशेष सरकारी अभियोजक बीएन जगदीश ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करते हुए प्रज्वल को सभी आरोपों में दोषी ठहराया। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहा प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री और जद(एस) संरक्षक एचडी देवेगौड़ा का पोता है।
उसके खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। ये मामले तब सामने आए थे, जब प्रज्वल से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रसारित हुए थे।
एसआईटी ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में प्रज्वल को पिछले साल 31 मई को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह जर्मनी से लौटे थे। प्रज्वल 2024 के लोकसभा चुनाव में हासन संसदीय क्षेत्र से हार गया था। बाद में जद (एस) ने उसे पार्टी से निलंबित कर दिया था।
रेवन्ना ने कहा कि राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना उसकी एकमात्र गलती थी। जद(एस) के निलंबित नेता ने अदालत से कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुआ है। पूर्व सांसद ने कहा, "...वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है।
वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थीं... अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लेकर आया और शिकायत दर्ज करवाई।" प्रज्वल ने कहा कि महिला (पीड़िता) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों समेत किसी से भी शिकायत नहीं की थी। प्रज्वल ने कहा कि जब कुछ वीडियो प्रसारित हुए, तो उसने आकर शिकायत दर्ज कराई।
पूर्व सांसद ने कहा, "मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा... कृपया मुझे कम सजा दें, मैं अदालत से यही अनुरोध करता हूं।" पिछले साल मई में जर्मनी से आने पर गिरफ्तार किए गए प्रज्वल ने कहा, "मैंने अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा।"