Delhi Police Crime News: 14 वर्षीय लड़के की सहपाठी ने पिटा और निजी अंग में लकड़ी डाला, आरोपी ने किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 6, 2024 06:29 PM2024-04-06T18:29:44+5:302024-04-06T18:30:28+5:30

Delhi Police Crime News: पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अपूर्व गुप्ता ने बताया कि घटना दो अप्रैल को एक निजी स्कूल के परिसर में हुई।

Delhi Police Crime News 14-year old boy's classmate beats him up wood inserted private parts accused threatens dire consequences if he tells anyone | Delhi Police Crime News: 14 वर्षीय लड़के की सहपाठी ने पिटा और निजी अंग में लकड़ी डाला, आरोपी ने किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी...

सांकेतिक फोटो

Highlightsकुछ मुद्दों पर आरोपी के साथ झगड़ा हो गया था। सहपाठी ने पिटाई की और निजी अंगों में लकड़ी डाल दी। किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

Delhi Police Crime News: राष्ट्रीय राजधानी के एक स्कूल में कथित तौर पर 14 वर्षीय लड़के की उसके सहपाठी ने पिटाई कर दी और उसके निजी अंग में डंडा डाल दिया। इसके खिलाफ बाद में पूर्वी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। उसने बताया कि पीड़ित के परिवार ने संदेह जताया है कि इस मारपीट की घटना में और छात्र हो सकते हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अपूर्व गुप्ता ने बताया कि घटना दो अप्रैल को एक निजी स्कूल के परिसर में हुई।

पीड़ित आठवीं कक्षा का छात्र है और कथित तौर पर कुछ मुद्दों पर आरोपी के साथ उसका झगड़ा हो गया था। गुप्ता ने बताया कि पीड़ित ने पुलिस को बताया कि नकाबपोश उसके एक सहपाठी ने उसकी पिटाई की और उसके निजी अंगों में लकड़ी डाल दी। आरोपी ने उसे मारपीट के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि चिकित्सकों ने जानकारी दी है कि लड़के के गुदा में कोई वस्तु डाली गई थी, जिससे उसे चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद पीड़ित के माता-पिता और रिश्तेदारों ने कार्रवाई की मांग को लेकर तीन अप्रैल को स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित की काउंसलिंग की गई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

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