दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को सोमवार को अदालत से राहत नहीं मिली और कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) की रिमांड 10 सितंबर तक बढ़ा दी।
बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हिरासत में लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा था। ताहिर हुसैन को धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे कई अन्य अपराधों के लिए भी गिरफ्तार किया है।
कोर्ट में ताहिर हुसैन के वकील केके मनन ने ईडी की दोबारा रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए पूर्व के कई आदेशों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वहीं ईडी की तरफ से पेश वकील अमित महाजन और अधिवक्ता नवीन कुमार माट्टा ने कहा कि ताहिर हुसैन ने जालसाजी कर मोटी रकम अपने खाते में स्थानान्तरित कराई है और इसकी जांच की जानी जरूरी है।