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Bulli Bai App Case: कोर्ट ने आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर पुलिस से दो दिन के भीतर मांगा जवाब

By रुस्तम राणा | Updated: February 5, 2022 16:29 IST

मुंबई सत्र न्यायालय ने  गिरफ्तार 18 वर्षीय आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर पुलिस से दो दिन के भीतर जवाब देने को कहा है।

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ठळक मुद्देइस मामले में अदालत अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगी। पुलिस ने जमानत याचिका का किया था विरोध

मुंबई: बुल्ली बाई ऐप मामले को लेकर शनिवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने  गिरफ्तार 18 वर्षीय आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर पुलिस से दो दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। इस मामले में अदालत अब 8 फरवरी को सुनवाई करेगी।  

दरअसल, मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में मामले के तीन आरोपियों विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। 

पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध करते हुए आशंका जताई थी कि आरोपी जेल से बाहर आने के बाद भाग सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

बता दें कि बुल्ली बाई मोबाइल ऐप पर 'नीलामी' के लिए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का नाम डाला गया था और बिना अनुमति के उनकी तस्वीरें लगाई गई थीं। तस्वीरों से छेड़छाड़ भी की गई थी। श्‍वेता पर बुल्ली बाई ऐप पर महिलाओं की तस्‍वीरों को अपलोड करने का आरोप है।

श्वेता सिंह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला की रहने वाली है। श्वेता के माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण उसके पिता की मौत हो गई थी, जबकि उससे पहले कैंसर के कारण उसकी मां की मौत हो गई थी।

टॅग्स :बुल्ली बाई ऐप मामलामुंबई पुलिसकोर्ट
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