युवती का पीछा करने के आरोपी विकास बराला हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारी नियुक्त?, भाजपा सांसद सुभाष बराला का बेटा!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 23, 2025 17:24 IST2025-07-23T17:23:23+5:302025-07-23T17:24:37+5:30

नियुक्ति सरकार द्वारा 100 विधि अधिकारियों की व्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी।

BJP MP Subhash Barala’s son Vikas Barala accused stalking girl appointed AAG in Haryana Law Officer Advocate General's Office | युवती का पीछा करने के आरोपी विकास बराला हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारी नियुक्त?, भाजपा सांसद सुभाष बराला का बेटा!

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Highlightsआईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाया था।एसयूवी में शिकायतकर्ता की कार का पीछा किया और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की।चार-पांच अगस्त 2017 की रात को गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

चंडीगढ़ः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुभाष बराला के बेटे एवं युवती का पीछा करने के आरोपी विकास बराला को हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। विकास बराला को सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है और वह राष्ट्रीय राजधानी में न्यायिक मंचों पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा 100 विधि अधिकारियों की व्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत की गई है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी।

विकास एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी की बेटी का पीछा करने के आरोपी हैं। यह मामला अक्टूबर 2017 का है जब उनके पिता भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रमुख थे। विकास और उनके दोस्त आशीष कुमार पर यहां की एक अदालत ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने और उसके अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाया था।

इस मामले की सुनवाई चंडीगढ़ की एक अदालत में जारी है। पीड़िता ने विकास एवं कुमार पर उसका पीछा करने और उसके अपहरण का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता घटना के समय 29 वर्ष की थी। विकास एवं कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पांच अगस्त, 2017 को अपनी एसयूवी में शिकायतकर्ता की कार का पीछा किया और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की।

विकास की आयु उस समय 23 वर्ष थी और वह कानून के छात्र थे। आरोपियों के खिलाफ 354डी (पीछा करना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 365 (511 (अपहरण का प्रयास) के साथ पढ़ा जाए) समेत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। उन्हें चार-पांच अगस्त 2017 की रात को गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।

बाद में उन्हें नौ अगस्त 2017 को फिर से गिरफ्तार किया गया लेकिन जनवरी 2018 में उन्हें उच्च न्यायालय से पुन: जमानत मिल गई। विकास ने पुलिस हिरासत में रहते हुए 18 दिसंबर, 2017 को कानून की परीक्षा दी थी। उन्हें विशेष रूप से परीक्षा देने के लिए जमानत दी गई थी।

राज्य सरकार ने 31 जनवरी के विज्ञापन का अनुसरण करते हुए 100 विधि अधिकारियों की नियुक्ति के मकसद से चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए जून में हरियाणा विधि अधिकारी (नियुक्ति) अधिनियम, 2016 के तहत एक चयन समिति का गठन किया था।

जिन अधिकारियों का चयन किया जाना था उनमें 20 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 20 वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, 30 उप महाधिवक्ता और 30 सहायक महाधिवक्ता शामिल थे। इस नियुक्ति पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हरियाणा के महाधिवक्ता परविन्द्र चौहान और विकास बराला से संपर्क नहीं हो सका।

Web Title: BJP MP Subhash Barala’s son Vikas Barala accused stalking girl appointed AAG in Haryana Law Officer Advocate General's Office

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