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6 वर्षीय बच्ची दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी पिता को 30 साल की सजा, निचली कोर्ट ने दी थी फांसी की सजा

By भाषा | Updated: May 23, 2019 02:30 IST

पुलिस जांच के अनुसार आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। मामले के मुताबिक 15 मार्च 2017 की रात को हमीदिया अस्पताल से पुलिस थाना कोहेफिजा को छह वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिली थी।

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ठळक मुद्देमामले में आरोपी को किसी भी प्रकार की सजा में रियायत नहीं दिये जाने के निर्देश दिये गए हैं। ठ ने आरोपी को कम से कम 30 वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश दिये हैं। उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

भोपाल में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने वाले 42 वर्षीय पिता को निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 वर्ष की सजा में तब्दील कर दिया है।

सरकारी वकील सोम मिश्रा ने बताया कि न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अंजुली पालो की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। पीठ ने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि पीठ ने मामले को दुर्लभतम नहीं मानते हुए उक्त निर्देश दिये हैं।

मामले में आरोपी को किसी भी प्रकार की सजा में रियायत नहीं दिये जाने के निर्देश दिये गए हैं। मिश्रा ने बताया कि भोपाल की विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में 42 वर्षीय पिता को फांसी की सजा सुनायी थी।

पुलिस जांच के अनुसार आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। मामले के मुताबिक 15 मार्च 2017 की रात को हमीदिया अस्पताल से पुलिस थाना कोहेफिजा को छह वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिली थी।

उन्होंने बताया कि जांच में आरोपी द्वारा ही लगभग तीन-चार माह पूर्व से बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य एवं बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। भोपाल की निचली अदालत ने 22 दिसंबर 2018 को उसे मृत्युदण्ड की सजा सुनायी थी। सजा की पुष्टि के लिये मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया था। आरोपी की ओर से भी सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी। पीठ ने आरोपी को कम से कम 30 वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश दिये हैं। उस पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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