Barkagaon Violence Case: पूर्व मंत्री साव और पत्नी और पूर्व MLA निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला
By एस पी सिन्हा | Updated: March 24, 2022 18:07 IST2022-03-24T18:06:28+5:302022-03-24T18:07:21+5:30
Barkagaon Violence Case: अदालत ने 22 मार्च को दोषी करार दिया था, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था.

जमीन किसी कीमत पर एनटीपीसी को नहीं देना चाह रहे थे.
रांचीः झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरुडीह हत्याकांड से जुडे़ मामले में रांची के अपर न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है.
इस मामले में अदालत ने 22 मार्च को दोषी करार दिया था. जबकि उनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था. यह मामला कांड संख्या 228/16 से जुड़ा है. यहां बता दें कि बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं योगेंद्र साव, जबकि निर्मला देवी उनकी मां हैं.
उल्लेखनीय है कि योगेंद्र साव 15 अप्रैल 2019 से लगातार जेल में हैं, जबकि दोषी पाए जाने पर निर्मला देवी को 22 मार्च को जेल भेजा गया था. अदालत में चल रहे ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई थी. घटना इस प्रकार है कि बड़कागांव में एनटीपीसी प्लांट लगा रही थी, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे और वे अपनी जमीन किसी कीमत पर एनटीपीसी को नहीं देना चाह रहे थे.
इसी को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर 2015 में एनटीपीसी के खिलाफ बड़कागांव, हजारीबाग में कफन सत्याग्रह किया था. इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा होने के बाद विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
निर्मला देवी की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीण भड़क गए. जिसके बाद पुलिस पर पथराव कर उन्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया. वहीं पुलिस ने भी हिंसक झड़प के बाद मामला बिगड़ता देख पहले लाठीचार्ज और फिर फायरिंग की, जिसमे कई ग्रामीणों की मौत हो गई.
इस मामले में कांग्रेस की विधायक अंबा के पिता योगेंद्र साव के खिलाफ दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए. दर्ज किए गए 11 मामलो में योगेंद्र साव को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. इसी मामले में अदालत ने आज सजा सुना दी है.