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सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, बहस, गवाही और एक ही दिन में सजा और आजीवन कारावास, कोर्ट ने पेश की नजीर, जानें मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: December 16, 2021 18:28 IST

पॉक्सो कानून के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शशि कांत राय की अदालत में ये सुनवाई हुई.

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ठळक मुद्दे28 वर्षीय राजकुमार यादव ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.अदालत ने सजा के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.23 सितंबर को दुष्कर्म के आरोपित राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया.

पटनाः बिहार के अररिया जिले के व्यवहार न्यायलय ने एकबार फिर से ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इसमें दुष्कर्म से जुडे़ एक मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कानून के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने एक दिन में ही गवाह से लेकर आरोप गठित व आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बहस, गवाही और एक ही दिन के अंदर सजा का भी ऐलान कर दिया गया. पॉक्सो कानून के तहत दर्ज लगातार दो ऐसे मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाकर अदालत ने समूचे देश में एक नजीर पेश की है. पॉक्सो कानून के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शशि कांत राय की अदालत में ये सुनवाई हुई.

स्‍पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि एक दिन में आरोप गठित की गई. इसी दिन आठ गवाह की गवाही हुई. बहस भी पूरी हुई और आरोपित पर दोष सिद्ध हो गया. इसके बाद कानून की प्रक्रिया पूरी करते हुए दुष्कर्म के आरोपित युवक राजकुमार यादव को अंतिम सांस तक जेल में रहने की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इस दौरान सभी आठ गवाह कोर्ट में पेश हुए और आरोप साबित हो गया. बताया जाता है कि जिले के कुर्साकांटा प्रखंड के कुआडी ओपी क्षेत्र 22 सितंबर 2021 की शाम छह बजे से सात वर्षीय बच्ची के साथ 28 वर्षीय राजकुमार यादव ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसी दिन 11.30 बजे रात में महिला थाने में केस दर्ज किया गया. 23 सितंबर को दुष्कर्म के आरोपित राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया.

इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा के साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दस दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. इसके साथ पीड़िता को विक्टिम कम्पनशेषण फंड से डीएलएसए के सचिव को दस लाख रुपये देने का आदेश दिया.

इस संबंध में महिला थाना की सब इंस्‍पेक्‍टर सह केस के आईओ अनिमा कुमारी ने बताया कि महिला थाना पुलिस पीड़िता का न्‍याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है. दुष्कर्म जैसे मामले में आरोपित की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलाना उनका फर्ज है.

उल्लेखनीय है कि अररिया के नरपतगंज थाना में जुलाई, 2021 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अररिया के पास्को के विशेष न्यायाधीश शशिकांत राय ने पिछले महीने नवंबर में निर्धारित तिथि को सुनवाई करते हुए 10 गवाहों की गवाही सुनी और उसी दिन आरोपी दिलीप यादव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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