राम रहीम साध्वियों के बलात्कार का दोषी पाए जाने के बाद 20 साल की सजा काट रहा है। कुछ दिनों पहले दोषी बाबा के संगठन ने कोर्ट में अर्जी डालकर जेल से प्रवचन की अनुमति मांगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
बठिंडा के मालवा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले चेलों ने 'मालवा इंसान फॉलोवर्स डेरा सच्चा सौदा संघ' के बैनर तले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसको गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अपील में यह भी छूट मांगी थी कि बाबा जो प्रवचन जेल के अंदर करें उसे सेटेलाइट चैनल या फिर इंटरनेट के जरिए प्रसारित भी किया जाए।
जानकारी के मुताबिक यह अपील भारतीय संविधान की धारा 51A(D) आधार पर की गई थी। इस संगठन के अध्यक्ष देव राज गोयल ने अंतरिम राहत के तौर पर डेरा के पूर्व प्रमुख सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के मौके पर 25 जनवरी को यह प्रवचन चाहता था। संगठन की ओर से दायर की गई अपील में कहा गया, राम रहीम अभी भी डेरा के प्रमुख हैं इसलिए उनका भाषण इस समाज के लिए अहम है। हालांकि अदालत ने इस सुविधा को देने से इनकार कर दिया है।