नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता और एमसीडी के पूर्व काउंसिलर ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के कथित फंडिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्षद ताहिर हुसैन की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है।
चार्जशीट में MCD के पूर्व पार्षद को बताया गया है दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड
बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया। साथ ही कोर्ट में दायर चार्जशीट में उसे दंगों का मास्टर माइंड बताया गया है। मालूम हो कि दिल्ली दंगों में नाम आने पर पूर्वी निगम ने 20 अगस्त 2020 को ताहिर की सदस्यता समाप्त कर दी थी। ताहिर हुसैन ने 2017 के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी।
दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर के घर पर बरामद हुई थी विस्फोटक सामग्री
दिल्ली दंगों के दौरान ताहिर के घर और छत से भारी मात्रा में विस्फोटक व आगजनी का सामान बरामद होने की भी बात सामने आई। इसी मामले में वह 2020 से लगातार जेल में है और अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।