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62 वर्षीय शख्स ने नाबालिग भांजी के साथ किया कई बार रेप, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

By अनुराग आनंद | Updated: January 22, 2021 09:25 IST

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त पर 10 साल की सजा और 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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ठळक मुद्देआरोपी जो एक ऑटोरिक्शा चालक है, वह पीड़िता के घर अक्सर आता-जाता रहता था।पीड़िता रिश्ते में 62 वर्षीय आरोपी की भांजी लगती है और उसके साथ कई मौके पर रेप किया गया।

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अपनी नाबालिग भतीजी के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में एक जिला अदालत ने यहां एक 62 वर्षीय व्यक्ति को करीब 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बता दें कि जिला न्यायाधीश (विशेष POCSO अधिनियम) एस पी गोंधलेकर ने बुधवार को आईपीसी की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपी शख्स को दोषी पाया है।

टाइम्स नाऊ के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त को सिर्फ 10 साल की सजा नहीं बल्कि 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी एक ऑटोरिक्शा चालक है-

इस मामले में पीड़ित पक्ष ने अदालत के सामने कहा कि आरोपी जो एक ऑटोरिक्शा चालक है, वह पीड़िता के घर अक्सर आता-जाता रहता था। पीड़िता व उसका परिवार ठाणे के राबोडी नामक जगह पर रहते हैं। पीड़िता कक्षा 9 की छात्रा थी, जब उसके साथ इस तरह का वाकया हुआ था। 

पीड़िता ट्यूशन क्लास के लिए निकली, तो आरोपी उसे बहलाकर होटल ले गया-

पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष बताया कि एक बार जब वह ट्यूशन क्लास के लिए निकली थी, तो आरोपी उसे रास्ते में मिला। इस दौरान आरोपी उसे बहला-फुसालकर मुंब्रा के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी शख्स अक्सर पीड़िता के साथ इस तरह की हरकते करने लगा। 

कमसे-कम चार मौकों पर आरोपी ने भांजी से रेप किया-

रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में बताया कि आरोपी ने अप्रैल और मई 2014 में कम से कम चार अवसरों पर उसे धमकाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले की सुनवाई के बाद इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।  

टॅग्स :रेपदुष्कर्मथाइनकोर्ट
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