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PPF, SSY और NPS अकाउंट में 31 मार्च से पहले जमा कर दें मिनिमम बैलेंस, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

By मनाली रस्तोगी | Updated: March 22, 2022 11:32 IST

ऐसे कई फाइनेंस से जुड़े काम हैं, जिन्हें अगर आपने 31 मार्च से पहले पूरा नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इन्हीं में से एक काम है कि PPF, SSY और NPS अकाउंट में 31 मार्च से पहले मिनिमम बैलेंस जमा कर दें, वरना बाद में समस्या हो सकती है।

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ठळक मुद्देएक बंद पीपीएफ को उसकी मूल मैच्योरिटी डेट की समाप्ति से पहले दोबारा एक्टिव किया जा सकता है।सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है।एनपीएस टियर I खातों में प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान होना चाहिए, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2021-2022 अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में कई अहम काम जिन्हें निपटाना जरूरी है उन्हें 31 मार्च से पहले पूरा कर लिया जाए तो आगे भारी जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। इन्हीं में से एक काम है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के खातों में मिनिमम बैलेंस एक बार चेक कर लिया जाए। अगर इन खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं तो इसे जमा कर लें, वरना बाद में समस्या हो सकती है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम में न्यूनतम राशि जमा करने में विफल रहने से वे खाते निष्क्रिय हो जाएंगे और नए निवेश करने से पहले उन्हें नियमित या अनफ्रीज करना होगा। पुन: सक्रिय करने की प्रक्रिया समय लेने वाली हो सकती है और इसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है। इससे बचने के लिए सुनिश्चित कर लें कि आपने वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले न्यूनतम राशि का निवेश किया है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

यदि आप इस तिथि तक योगदान करने में विफल रहते हैं, तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये की बकाया सदस्यता के साथ-साथ न्यूनतम योगदान करने में विफल होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो पीपीएफ खाते को बंद कर दिया जाएगा। एक बंद पीपीएफ खाता तब तक ऋण प्राप्त करने या आंशिक निकासी करने की सुविधा का हकदार नहीं होगा जब तक कि खाते को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है। 

एक बंद खाते को उसकी मूल मैच्योरिटी डेट की समाप्ति से पहले दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। इसे मैच्योरिटी के बाद पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, और न ही इसे परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। इसके साथ, एक बंद खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता है। पीपीएफ ग्राहक को खाते में 15 वर्ष की मैच्योरिटी डेट समाप्त होने के बाद ही ब्याज के साथ राशि वापस मिलेगी जो प्रत्येक वर्ष (एक बंद खाते में भी) समय-समय पर निर्धारित दर पर शेष राशि पर जोड़ी जाती रहेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

एनपीएस टियर I खातों में प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान होना चाहिए, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। टियर II खातों के लिए कोई न्यूनतम अनिवार्य योगदान नहीं है। डिफॉल्ट करने पर आपका टियर 1 अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ऑनलाइन लेन-देन करने वाले खाताधारक प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए बकाया के रूप में 1,000 रुपये के साथ-साथ ₹100 का जुर्माना देकर इसे सीधे नियमित कर सकते हैं। ऑफलाइन खाताधारकों को अनफ्रीजिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी उपस्थिति (पीओपी) को लिखना होगा।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करना आवश्यक है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा नहीं किया जाता है, तो इसे एक डिफॉल्ट खाते के रूप में माना जाएगा। एसएसवाई खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले एक डिफॉल्ट खाते को नियमित किया जा सकता है। खाते को नियमित करने के लिए, आपको प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये के जुर्माने के साथ 250 रुपये का न्यूनतम योगदान देना होगा।

टॅग्स :पीपीएफनेशनल पेंशन स्कीममनी
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