Telangana Government: तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद और पंजीकरण पर 31 दिसंबर 2026 तक दो साल की शुरुआती अवधि के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने की रविवार को घोषणा की। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बताया कि सरकारी आदेश 41 के तहत नयी ईवी नीति सोमवार (18 नवंबर) से लागू होगी। इलेक्ट्रिक बसों के संबंध में यह छूट केवल तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के पूरे जीवनकाल के लिए लागू होगी।
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त बनाना है। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया, चार पहिया वाहनों, वाणिज्यिक यात्री वाहनों जैसे टैक्सी, निजी कार, इलेक्ट्रिक थ्री-सीटर ऑटो-रिक्शा, तीन पहिया माल वाहनों सहित इलेक्ट्रिक हल्के माल वाहक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसों के लिए रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है।