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हवाई टिकट लेने से पहले जान लें आयकर का यह नियम, कहीं एयरपोर्ट पर न रुकना पड़ जाए

By अंजली चौहान | Updated: April 26, 2026 13:58 IST

Income Tax Clearance Rule 2026: ​​​​​​​ आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 420 भारत छोड़ने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए कर निकासी संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित है। यद्यपि यह प्रावधान नए कानून में मौजूद है, लेकिन इसका सार्वभौमिक रूप से लागू होना अनिवार्य नहीं है।

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Income Tax Clearance Rule 2026: नए इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने के साथ ही, कई प्रावधानों को अपडेट किया गया है, जिससे टैक्स देने वालों के बीच नियमों के पालन को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। ऐसी ही एक अनिश्चितता का क्षेत्र यह है कि क्या अब विदेश यात्रा करने वाले लोगों को हर यात्रा से पहले टैक्स क्लीयरेंस लेना होगा या कोई खास फॉर्म भरना होगा।

यह कन्फ्यूजन नए कानून की धारा 420 के साथ-साथ फॉर्म 156 और फॉर्म 157 को लेकर है।

कन्फ्यूजन किस वजह से हो रहा है?

अपडेट किए गए प्रावधानों को पढ़ने के बाद कई लोगों को यह लगने लगा है कि भारत से बाहर यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को जाने से पहले टैक्स से जुड़ी कुछ और औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

फॉर्म और रिपोर्टिंग से जुड़ी जरूरतों के ज़िक्र से यह धारणा और मजबूत हो गई है कि अब यह सभी यात्रियों के लिए एक जरूरी कदम है। हालाँकि, यह व्याख्या पूरी तरह से सही नहीं है।

धारा 420 असल में क्या कहती है?

इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 420 भारत छोड़ने वाले कुछ खास लोगों के लिए टैक्स क्लीयरेंस की ज़रूरतों से जुड़ी है। हालाँकि यह प्रावधान नए कानून में मौजूद है, लेकिन इसका मकसद इसे सभी पर लागू करना नहीं है।

यह नियम कुछ खास स्थितियों के लिए बनाया गया है, जैसे कि ऐसे मामले जिनमें टैक्स से जुड़ी कोई देनदारी बाकी हो, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही हो, या ऐसे मामले जहाँ टैक्स विभाग को किसी टैक्स देने वाले पर देश छोड़ने से पहले ज़्यादा बारीकी से नजर रखने की जरूरत हो।

संक्षेप में कहें तो, यह एक खास मकसद वाला प्रावधान है, न कि सभी पर लागू होने वाला नियम।

फॉर्म 156 और फॉर्म 157 क्या हैं?

फॉर्म 156 और फॉर्म 157, धारा 420 से जुड़े नियमों के पालन वाले फॉर्म हैं।

फॉर्म 156 उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) है और जिन्हें यात्रा करने से पहले अपनी टैक्स स्थिति के बारे में एक लिखित बयान (undertaking) जमा करना होता है।

फॉर्म 157 उन लोगों के लिए है जिनके पास PAN नहीं है, जिनमें कुछ छात्र या ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है।

ये फॉर्म किसी खास मौके पर भरे जाने वाले फॉर्म हैं; इसका मतलब है कि इन्हें देश छोड़ते समय ही भरना होता है, लेकिन तभी जब वह व्यक्ति बताई गई श्रेणी में आता हो।

क्या आपको चिंता करने की ज़रूरत है?

जानकारों का कहना है कि यह व्याख्या कि हर यात्री को इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है, गलत है। सेबी RIA, अभिषेक कुमार ने कहा, "मुझे ऐसा नहीं लगता। यह सच नहीं है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद विदेश जाने वाले हर व्यक्ति को हर बार फॉर्म 156/157 भरना ही होगा।"

इससे यह आम समझ बनती है कि यह नियम सिर्फ़ कुछ ही मामलों में लागू होता है।

छुट्टियों, काम या पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले ज़्यादातर लोगों के लिए, हर यात्रा से पहले टैक्स क्लीयरेंस लेने या ये फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है।

जब तक टैक्स फाइलिंग अप-टू-डेट है और टैक्स विभाग के साथ कोई भी मामला अटका हुआ नहीं है, तब तक इन नियमों के लागू होने की संभावना कम ही है।

हालांकि इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 में कंप्लायंस के नए नियम लाए गए हैं, लेकिन इसने हर विदेश यात्रा के लिए टैक्स क्लीयरेंस को ज़रूरी नहीं बनाया है। यह कन्फ्यूजन सेक्शन 420 और उससे जुड़े फॉर्म्स को मोटे तौर पर पढ़ने से पैदा होता है, लेकिन असल में, यह ज़रूरत सिर्फ़ कुछ खास मामलों तक ही सीमित है।

आम टैक्सपेयर के लिए, विदेश यात्रा करते समय कंप्लायंस का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होता है।

टॅग्स :आयकरआयकर विभाग
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