सितंबर महीने की इन जरूरी तारीखों को आज ही कर लें नोट, वरना कई जरूरी कामों में हो सकती है देरी
By अंजली चौहान | Published: September 1, 2023 12:12 PM2023-09-01T12:12:39+5:302023-09-01T12:16:00+5:30
यहां उन कार्यों की पूरी सूची दी गई है जिन्हें आपको सितंबर 2023 में पूरा करना होगा, जिसमें टीडीएस जमा, अग्रिम कर और बहुत कुछ शामिल है।
नई दिल्ली: आज से सितंबर का महीना शुरू हो गया है और नए महीने के साथ वित्तीय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने का काम भी आ गया है। अपने टैक्स पेमेंट को समय के साथ करके सही ढंग से वित्त की योजना बनाई जा सकती है।
ऐसा करने के लिए टैक्स पेमेंट की सभी तारीखों के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। सितंबर 2023 में टैक्स से जुड़े कई काम करने चाहिए जिनके बारे में लोगों को पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और किसी भी परिणाम से बचना चाहिए।
ऐसा करने के लिए टैक्स कैलेंडर सबसे बेहतर ऑप्शन है जो व्यक्तियों को संगठित रहने और उनके कर दायित्वों का अनुपालन करने में सहायता करता है।
सितंबर 2023 के लिए जरूरी टैक्स डेट
1- टीडीएस/टीसीएस जमा 7 सितंबर, 2023 को, आपको अगस्त 2023 के लिए काटा गया या एकत्र किया गया कर जमा करना होगा। यह ध्यान देना जरूरी है कि सरकारी कार्यालय द्वारा कटौती या एकत्र की गई कोई भी राशि केंद्र सरकार को जमा की जानी चाहिए। कर भुगतान के उसी दिन, बिना आयकर चालान के भी।
2- टीडीएस प्रमाणपत्र 14 सितंबर तक, आपको जुलाई 2023 में धारा 194-आईए, 194-आईबी, 194एम और 194एस के तहत की गई कर कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए।
3- फॉर्म 24जी, एडवांस टैक्स, फॉर्म 3बीबी यह सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी जमा करने की समय सीमा है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अगस्त 2023 के लिए टीडीएस/टीसीएस भुगतान बिना चालान के किया है।
यह आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी है। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2023 में सिस्टम पंजीकरण के बाद संशोधित क्लाइंट कोड वाले लेनदेन के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म नंबर 3बीबी में एक बयान दाखिल किया जाना चाहिए।
4- टीडीएस चालान, ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर, फॉर्म 9ए, धारा 194-आईए, 194-आईबी, 194एम और 194एस के तहत अगस्त 2023 में काटे गए टैक्स के लिए चालान-सह-विवरण प्रदान करने का लास्ट दिन 30 सितंबर है।
5- इसके अलावा, 30 सितंबर तक, कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट मूल्यांकनकर्ताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए धारा 44AB के तहत एक ऑडिट रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए, जिन्हें 31 अक्टूबर, 2023 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
जिन लोगों को 30 नवंबर 2023 तक आय का रिटर्न दाखिल करना है। उनके लिए पिछले वर्ष की आय को लागू करने के लिए धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का उपयोग करने के लिए फॉर्म 9ए में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
उसी तिथि तक धारा 10(21) या धारा 11(1) के तहत भविष्य के आवेदन के लिए आय संचय करने के लिए फॉर्म नंबर 10 में एक विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
साथ ही करदाताओं को 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीसीएस और टीडीएस का तिमाही विवरण जमा करने की लास्ट डेट भी 30 सितंबर है।