सेबी ने मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए सलाहकार, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का मसौदा जारी किया
By भाषा | Updated: December 21, 2021 18:36 IST2021-12-21T18:36:41+5:302021-12-21T18:36:41+5:30

सेबी ने मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए सलाहकार, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का मसौदा जारी किया
नयी दिल्ली, 21 दिसंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए निवेश सलाहकार सेवाओं के शुल्क संबंधी मसौदा जारी किया।
नियामक ने साथ ही पोर्टफोलियो प्रबंधक के ग्राहक पर लागू होने वाले ‘एक्जिट लोड’ (योजना से निकलने पर निवेशकों के ऊपर लगने वाला शुल्क) पर दिशानिर्देश बनाए हैं।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अगस्त में निवेश सलाहकारों (आईए) और पोर्टफोलियो प्रबंधकों के नियमों में ‘‘मान्यता प्राप्त निवेशक’’ की अवधारणा को पेश किया था।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए आईए को देय शुल्क की सीमा और माध्यम द्विपक्षीय रूप से तय शर्तों के जरिए नियंत्रित होंगे।
सेबी ने एक अलग परिपत्र में कहा कि बड़े मूल्य के मान्यता प्राप्त निवेशकों के मामले में पोर्टफोलियो प्रबंधक के ग्राहक पर लागू होने वाले ‘एग्जिट लोड’ की सीमा और माध्यम द्विपक्षीय रूप से तय शर्तों के जरिए नियंत्रित होंगे।
बड़े मूल्य के मान्यता प्राप्त निवेशक का मतलब ऐसे निवेशकों से है, जिन्होंने न्यूनतम 10 करोड़ रुपये की निवेश राशि के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक के साथ समझौता किया है।
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