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सेबी का लाइफ केयर रियल डेवलपर्स, सात अन्य की चार परिसंपत्तियां जब्त करने का आदेश

By भाषा | Updated: November 19, 2020 19:17 IST

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नयी दिल्ली, 19 नवंबर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने लाइफ केयर रियल डेवलपर्स और सात अन्य की चार परिसंपत्तियां कुर्क करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। सेबी ने यह आदेश अवैध रूप से लोगों से धन जुटाने के मामले में 4.37 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए दिया है।

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि 2010-11 और 2012-13 में कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के नियमों का पालन किए बगैर 1,696 लोगों को तरजीही आधार पर भुनाने लायक शेयर आवंटित किए।

सेबी ने एक अधिसूचना में कहा कि कुर्क की जाने वाली परिसंपत्तियों में उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय और कृषि भूमि शामिल है।

सेबी ने यह आदेश कंपनी और अरशद हूसैन, शीबा परवीन, मोहम्मद शिराज लारी, रजनीश प्रताप शुक्ला, योगेंद्र प्रताप शाही, मोहम्मद आफताब आलम और मोहम्मद गनी के खिलाफ ब्याज सहित निवेशकों का 4.37 करोड़ रुपये वापस लौटाने में असफल रहने पर दिया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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