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सेबी ने फ्रंकलिन टेम्पलटन एएमसी के अधिकारियों, ट्रस्टियों पर जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: June 14, 2021 20:14 IST

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नयी दिल्ली, 14 जून पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को फ्रेंकलिन टेम्पलटन एएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों और उसके ट्रस्टियों पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वर्ष 2020 में छह रिण योजनाओं को बंद करने में नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के मामले में लगाया गया है।

सेबी के आदेश में कहा गया है कि फ्रेंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टी सर्विसेज प्रा. लि. पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा फ्रेंकलिन ऐसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष संजय सापरे और उसके मुख्य निवेश अधिकारी संतोष कामत पर दो- दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सेबी ने इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन के समय योजना के कोष प्रबंधक रहे कुणाल अग्रवाल, सुमित गुप्ता, पल्लब रॉय, सचिन पडवाल देसाई और उमेश शर्मा प्रत्येक पर डेढ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के उस समय मुख्य अनुपालन अधिकारी रहे सौरभ गंग्रेडे पर 50 लाख रुपये का जुर्माना सेबी ने लगाया है।

इन लोगों को 45 दिन के भीतर जुर्माने का भुगतान करने को कहा गया है।

सेबी ने नोट किया है कि फ्रेंकलिन टेम्पलटन म्युचुअल फंड (एमएफ) के ट्रस्टी अपने क्षेत्र के पेशेवर लोग है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में वह विशेषज्ञता रखते हैं इसके बावजूद म्युचुअल फंड के कामकाज में सामने आने वाली खामियों को दूर करने में वह असफल रहे।

सेबी ने अपने 151-पन्ने के आदेश में कहा है, ‘‘अपने पद पर रहते हुये उन्होंने जो काम किये हैं वह किसी भी यूनिटधारकों के हित में नहीं थे। इन अधिकारियों ने उस समय अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुये ठीक ढंग से जांच पड़ताल नहीं की और नियामकीय जरूरतों का उल्लंघन किया। जिससे यूनिधारकों का नुकसान हुआ।’’

फ्रेंकलिन टेम्पलटन एमएफ ने 23 अप्रैल 2020 को छह रिण म्युचुअल फंड योजनाओं को बंद कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि बांड बाजार में तरलता की कमी और विमोचन के दबाव को देखते हुये उसने योजनायें बंद की हैं।

जिन योजनाओं को बंद किया गया उनकी कुल प्रबंधानाधीन संपत्ति 25,000 करोड़ रुपये थी। बंद की गई छह योजनाओं में -- फ्रेंकलिन इंडिया लो डूरेशन फंड, फ्रंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रयूअल फंड, फ्रेंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रेंकलिन इंडिया शार्ट टर्म इन्कम प्लान, फ्रेंकलिन इंडिया अल्ट्रा शार्ट बांड फंड और फ्रेंकलिन इंडिया इनकम आपोच्र्युनिटीज फंड -- शामिल हैं।

एक अलग आदेश में नियामक ने मायविश मार्केटप्लेसिज पर पांच करोड़ रुपये, जयराम एस अय्यर पर 25 लाख रुपये, वेंकट राधाकृष्णन पर 45 लाख रुपये और मलाथी राधाकृष्णन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन लोगों ने योजनाओं के बंद होने से पहले ही अपने यूनिट भुना लिये थे।

सेबी ने गौर किया है कि फ्रेंकलिन टेम्पलटन के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख विवेक कुडवा, और फ्रेंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टीज के निदेशक आलोक सेठी दोनों मायविश मोर्किटप्लेसिज के निदेशक मंडल में निदेशक थे। इन लोगों को गोपनीय सूचना अपने पास रहते हुये अपने यूनिटों को भुनाने के लिये दंडित किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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