सेबी ने वैकल्पिक निवेश फंडों की सूचना शर्तों के अनुपालन को सितंबर तक टाला

By भाषा | Updated: December 30, 2021 22:54 IST2021-12-30T22:54:42+5:302021-12-30T22:54:42+5:30

Sebi defers compliance of reporting conditions of alternative investment funds till September | सेबी ने वैकल्पिक निवेश फंडों की सूचना शर्तों के अनुपालन को सितंबर तक टाला

सेबी ने वैकल्पिक निवेश फंडों की सूचना शर्तों के अनुपालन को सितंबर तक टाला

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश फंडों (एआईएफ) के लिए संशोधित सूचना शर्तों के अनुपालन को अगले साल 30 सितंबर तक टाल दिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को एक परिपत्र में कहा कि एआईएफ उद्योग से यह समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए संशोधित सूचना शर्तों का अनुप्रयोग को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जा रहा है। पहले इसके लिए 31 दिसंबर 2021 का वक्त तय किया गया था।

अप्रैल में सेबी ने वैकल्पिक निवेश फंडों के लिए सूचना शर्तों को तर्कसंगत बनाते हुए नियम अनुपालन में ढील देने का फैसला किया था। यह नियम 31 दिसंबर से लागू होने थे इसके तहत एआईएफ को तिमाही आधार पर अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देनी होगी। तिमाही समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट देनी होगी।

वैकल्पिक निवेश फंड भारतीय एवं विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाने के मकसद से गठित फंड होते हैं।

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Web Title: Sebi defers compliance of reporting conditions of alternative investment funds till September

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