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सेबी ने एपिक रिसर्च, पांच लोगों को पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया

By भाषा | Updated: April 19, 2021 22:19 IST

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नयी दिल्ली, 19 अप्रैल बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को एपिक रिसर्च प्राइवेट लि. और पांच लोगों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से तीन साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया। अपने ग्राहकों से अनुचित और अधिक शुल्क लेने और अन्य नियमों के उल्लंघन के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है।

हालांकि नियामक ने कहा कि अंतरिम आदेश के कारण जो पाबंदी पहले से चल रही है, उसका समायोजन इसमें किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिसंबर, 2019 में कंपनी और अन्य लोगों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करते हुए उन्हें निवेश सलाहकार के कार्य से दूर रहने का निर्देश दिया था तथा अगले आदेश तक पूंजी बाजार से अलग रहने को कहा था।

सेबी ने एक अप्रैल, 2017 से 29 मार्च, 2019 के बीच की अवधि के लिये एपिक रिसर्च की जांच की थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि निवेश परामर्श देने वाले सात लोगों में से केवल दो के पास जरूरी एनआईएसएम (राष्ट्रीय शेयर बाजार संस्थान) का प्रमाणपत्र था।

ग्राहकों के लिये उत्पादों का चयन बिक्री परामर्श टीम में काम करने वाले अपात्र लोगों द्वारा किया जाता था न कि रिसर्च टीम के कर्मियों द्वारा।

सेबी ने जांच में यह भी पाया कि एपिक ने अपने ग्राहकों से अनुचित और अधिक शुल्क लिया। साथ ही शुल्क ढांचे में उल्लेखित राशि से अधिक सेवा शुल्क लिया।

कंपनीं को आदेश के तीस दिन के भीतर लंबित शिकायतों का समाधान करने को भी कहा गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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