किशोर बियानी, अन्य पर रोक के सेबी के आदेश को सैट ने स्थगित

By भाषा | Updated: February 17, 2021 23:40 IST2021-02-17T23:40:18+5:302021-02-17T23:40:18+5:30

SAT adjourns SEBI order to restrain Kishore Biyani, others | किशोर बियानी, अन्य पर रोक के सेबी के आदेश को सैट ने स्थगित

किशोर बियानी, अन्य पर रोक के सेबी के आदेश को सैट ने स्थगित

नयी दिल्ली 17 फरवरी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने फ्यूचर रिटेल के अध्यक्ष किशोर बियानी और कंपनी के कुछ अन्य प्रवर्तकों पर शेयर बाजार में काम करने पर एक साल की पाबंदी लगाने के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के फैसले को स्थगित कर दिया है।

सैट इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को करेगा।

सेबी ने 3 फरवरी को कंपनी के शेयरों के भेदिया कारोबार के आरोप में किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ अन्य प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से दूर रहने का ओदश दिया था। इसके अलवा किशोर बियानी अनिल बियानी और कंपनी फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेस पर एक एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

सेबी ने उन्हें भेदिया कारोबार में गलत तरीके से 17.78 करोड रुपए की कमाई को भी जमा करने को कहा था।

अपीलीय न्याधिकरण ने 15 फरवरी को सुनवाई में सेबी के आदेश को स्थगित कर दिया और इस मामले को निस्तारण के लिए 12 अप्रैल 2021 को रखे जाने का आदेश दिया है।

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Web Title: SAT adjourns SEBI order to restrain Kishore Biyani, others

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