आरबीआई ने दो सहकारी बैंकों पर लगाया सात लाख रुपये का जुर्माना

By भाषा | Updated: January 4, 2021 22:02 IST2021-01-04T22:02:28+5:302021-01-04T22:02:28+5:30

RBI imposes fine of Rs seven lakh on two cooperative banks | आरबीआई ने दो सहकारी बैंकों पर लगाया सात लाख रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने दो सहकारी बैंकों पर लगाया सात लाख रुपये का जुर्माना

मुंबई, चार जनवरी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने दो सहकारी बैंकों पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से पांच लाख रुपये का जुर्माना व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।

महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातुर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि रायपुर स्थित व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक परिसर में एटीएम लगाने (ऑन-साइट एटीएम) और केवाईसी निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य विज्ञप्त में आरबीआई ने कहा कि महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर जुर्माना केवाईसी के बारे में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।

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Web Title: RBI imposes fine of Rs seven lakh on two cooperative banks

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