रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: June 21, 2021 21:37 IST2021-06-21T21:37:46+5:302021-06-21T21:37:46+5:30

RBI imposed a fine of Rs 23 lakh on three cooperative banks | रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, 21 जून भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए सोमवार को मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड सहित तीन सहकारी बैंको पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए का, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए का और बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

रिजर्व बैंक ने मोगावीरा को- ओपरेटिव बैंक को लेकर कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि बैंक ने बिना दावे वाले जमा धन का जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता (डीईए) कोष में पूरी तरह से हस्तांतरण नहीं किया था और साथ ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की।

निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

रिजर्व बैंक ने इंदापुर कोओपरेटिव बैंक को लेकर कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि उसने असुरक्षित अग्रिमों पर एकीकृत सीमा का पालन नहीं किया और उसके पास बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

साथ ही बैंक में ग्राहकों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण के लिहाज से लेन-देन के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट तैयार करने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं थी।

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Web Title: RBI imposed a fine of Rs 23 lakh on three cooperative banks

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