नागपुरः आजकल पासपोर्ट बनाना केवल विदेश जाने के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है. इसलिए अनेक लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं. पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) की सुविधा के बाद तो इसमें तेजी से इजाफा हुआ है.
अब दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के समय को कम करने के उद्देश्य से डिजिलॉकर वाले आधार कार्ड को भी स्वीकृत करने का निर्णय विदेश मंत्रालय ने लिया है. इसलिए अब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आप पते या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार को चुनते हैं तो आप डिजिलॉकर का विकल्प भी चुन सकते हैं.
इसके कारण आपको अपॉइंटमेंट के समय आधार कार्ड की हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि डिजिलॉकर का आधार ही आपके लिए पर्याप्त होगा. विदेश मंत्रालय ने दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय को और कम करने के लिए डिजिलॉकर के आधार के विकल्प को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है.
इसके लिए मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने ताे आगामी 5 अगस्त से डिजिलॉकर के आधार को अनिवार्य कर दिया है अर्थात आधार का विकल्प चुनने वाले आवेदकों को डिजिलॉकर में ही आधार दिखाना होगा. हालांकि नागपुर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं किया गया है.
बल्कि इसे इस्तेमाल करने पर जोर जरूर दिया जा रहा है ताकि वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को कम किया जा सके. नागपुर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी क्षितिज गुरव ने कहा कि यदि आवेदक पते या जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार का विकल्प चुनता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करते समय ही डिजिलॉकर का विकल्प दिया जाएगा.
इस विकल्प के चुनने पर आवेदक को दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय आधार कार्ड की हार्ड कॉपी साथ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि डिजिलॉकर का आधार काफी होगा. इसलिए आवेदकों को वेरिफिकेशन का समय बचाने के लिए इस विकल्प का लाभ लेना चाहिए. फिलहाल नागपुर कार्यालय के तहत आने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में दोनों विकल्प उपलब्ध है.
वेरिफिकेशन के लिए दो दस्तावेज जरूरी
पासपोर्ट बनाते समय दो दस्तावेज जरूरी है, एक पते के प्रमाण के लिए और दूसरा जन्मतिथि के प्रमाण के लिए. इसमें आप आधार कार्ड के अलावा पैनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, राशन कार्ड, कक्षा दसवीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक आदि जोड़ सकते हैं.