लाइव न्यूज़ :

इनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

By अंजली चौहान | Updated: November 19, 2025 05:21 IST

Income Tax Rules:केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने कहा कि आयकर विभाग जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आईटीआर फॉर्म और नियमों को अधिसूचित कर देगा। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

Open in App

Income Tax Rules: देश में 1 अप्रैल, 2026 से पूरी तरह से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट, 2025, पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। पार्लियामेंट ने इसे 12 अगस्त को पास किया था। सोमवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के चीफ रवि अग्रवाल ने कहा कि नए कानून से ITR फॉर्म और दूसरे सभी फॉर्म पूरी तरह से आसान और स्ट्रीमलाइन किए जा रहे हैं। CBDT चीफ रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि इसका मकसद टैक्स कम्प्लायंस को आसान बनाना और इसे टैक्सपेयर के लिए ज्यादा फ्रेंडली बनाना है।

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में टैक्सपेयर्स लाउंज का उद्घाटन करने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए अग्रवाल ने कहा, “हम फॉर्म और नियम तैयार करने के प्रोसेस में हैं। हम उन्हें जनवरी तक लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि टैक्सपेयर्स के पास अपने सिस्टम के अंदर अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए काफी समय हो।”

जनवरी तक नए फॉर्म तैयार हो जाएंगे

CBDT चीफ ने कहा कि सभी ITR फॉर्म, तिमाही TDS रिटर्न और दूसरे फॉर्म को अभी रीडिज़ाइन किया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ़ सिस्टम्स और टैक्स पॉलिसी डिवीज़न मिलकर काम कर रहे हैं। लक्ष्य यह है कि जनवरी 2026 तक सभी फ़ॉर्म और नियम तैयार हो जाएं, ताकि टैक्सपेयर्स को अपने सॉफ़्टवेयर और प्रोसेस को अपनाने के लिए काफ़ी समय मिल सके।

नया कानून कब लागू होगा?

इनकम टैक्स एक्ट 2025 अगले फ़ाइनेंशियल ईयर, 2026-27 (1 अप्रैल, 2026) से लागू होगा। नया एक्ट टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा और मुश्किल शब्दों को कम करेगा, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाएगा। नया कानून कोई नया टैक्स रेट नहीं लाता है और सिर्फ़ भाषा को आसान बनाता है, जो मुश्किल इनकम टैक्स कानूनों को समझने के लिए ज़रूरी है। नया कानून गैर-ज़रूरी नियमों और पुरानी भाषा को हटाता है।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है, और चैप्टर की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। नए कानून में शब्दों की संख्या 512,000 से घटाकर 260,000 कर दी गई है। इसके अलावा, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए 1961 एक्ट के कंडेंस्ड टेक्स्ट की जगह 39 नए टेबल और 40 नए फॉर्मूले जोड़े गए हैं।

टॅग्स :आयकरसीबीडीटीआयकर विभागइनकम टैक्स रिटर्नITR
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारविदेश जाने वालों के लिए अब ये नियम जरूरी, बिना PAN कार्ड के पहले भरना होगा ये फॉर्म; जानें पूरी जानकारी

कारोबारIncome Tax Deadlines: आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचना है? तो नोट करें ये जरूरी डेडलाइन्स

कारोबारIncome Tax 2026: आखिरी तारीख से लेकर सही फॉर्म और कैपिटल गेन पर छूट; जानें सबकुछ एक क्लिक में

कारोबारTDS TRACES 2.0: अब टैक्स रिटर्न और रिफंड होगा और भी आसान, TRACES 2.0 के साथ बदल जाएगा टैक्स भरने का अनुभव

कारोबारPAN New Forms 2026: पुराने फॉर्म हुए रिटायर, नए वित्तीय वर्ष में ऐसे करें पैन के लिए अप्लाई

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारनौकरी पर आफत?, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट में 20,000 से अधिक छंटनी, दुनिया भर में कई कंपनी लेऑफ के लिए तैयार?

कारोबारसौभाग्यशाली मानता हूं मुझे मध्य प्रदेश की सेवा का अवसर मिला, एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा-आपका सुख ही मेरा सुख है और आपका दुख ही मेरा दुख?

कारोबारRBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया, ग्राहकों और उनकी जमा राशि का क्या होगा?

कारोबारGold Rate Today: 24 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,54,620 प्रति 10 ग्राम

कारोबारIndia-Maldives: संकट में पड़ोसी देश मालदीव और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू?, मोदी सरकार ने 30 अरब रुपये की मदद दी?, 2012 से अब तक कुल 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर का समर्थन