व्यक्तिगत वाहनों के लिए नयी ‘बीएच’ पंजीकरण श्रृंखला, राज्यों के बीच हस्तांतरण होगा सुगम

By भाषा | Updated: August 28, 2021 13:41 IST2021-08-28T13:41:44+5:302021-08-28T13:41:44+5:30

New 'BH' registration chain for personal vehicles, easy transfer between states | व्यक्तिगत वाहनों के लिए नयी ‘बीएच’ पंजीकरण श्रृंखला, राज्यों के बीच हस्तांतरण होगा सुगम

व्यक्तिगत वाहनों के लिए नयी ‘बीएच’ पंजीकरण श्रृंखला, राज्यों के बीच हस्तांतरण होगा सुगम

राज्यों के बीच व्यक्तिगत वाहनों के सुगमता से हस्तांतरण के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नयी पंजीकरण श्रृंखला शुरू की है। मंत्रालय ने इस व्यवस्था के तहत नए पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) को अधिसूचित किया है। इस व्यवस्थता के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘भारत श्रंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं।’’ इस योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी। बयान में कहा गया, ‘‘वाहनों के पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान इस दिशा में एक प्रयास है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था।’’ बीएच श्रृंखला का पंजीकरण चिह्न ..वाईवाई बीएच ####एक्सएक्स होगा। वाईवाई से आशय पहले पंजीकरण के वर्ष से होगा। बीएच भारत श्रृंखला का कोड होगा। #### चार अंकों की संख्या और एक्सएक्स दो अक्षर होंगे। मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के जरिये नए वाहनों के पंजीकरण के लिए नया पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला शुरू किया है। इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों के मालिकों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। अधिसूचना के अनुसार बीएच-श्रृंखला के गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के समय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 10 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन कर लिया जाएगा। 10 से 20 लाख रुपये के वाहन पर यह कर 10 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 12 प्रतिशत होगा। डीजल वाहनों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम शुल्क लगेगा।

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Web Title: New 'BH' registration chain for personal vehicles, easy transfer between states

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