एनडीएमसी ने लाइसेंस शुल्क में सात प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की

By भाषा | Updated: June 24, 2021 21:05 IST2021-06-24T21:05:36+5:302021-06-24T21:05:36+5:30

NDMC hikes license fee by up to seven percent | एनडीएमसी ने लाइसेंस शुल्क में सात प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की

एनडीएमसी ने लाइसेंस शुल्क में सात प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की

नयी दिल्ली 24 जून कोविड-19 के कारण बाधित आर्थिक गतिविधियों के बीच नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने वर्ष 2021-22 के लिए अलग-अलग व्यापार लाइसेंसों की अनुमति और नवीनीकरण के लिए वार्षिक शुल्क में सात प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। इसमें होटल, रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, ठहरने के घर और मिठाई की दुकानें भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि लाइसेंस शुल्क में सबसे अधिक बढ़ोतरी पांच सितारा होटलों के लिए की गई हैं। उन्हें पहले सालाना 61,200 रुपये देने होते थे लेकिन अब 65,484 रुपये देने होंगे।

निकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘वर्ष 2021-22 के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी। छोटी दुकानों और स्टालों के लिए लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी।’’

कसाई, मछली बेचने वाले और मुर्गा बेचने वालों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,284 रुपये कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 20 बिस्तरों से कम वाले गेस्ट हॉउस को अब 2,400 रुपये की बजाय 2,568 रुपये, 21 से 50 बिस्तर वाले को 6,100 रुपये की बजाय 6,527 रुपये, 50 से 100 बिस्तर वालों को 12,200 रुपये की जगह 13,054 रुपये और 100 बिस्तर से अधिक वाले गेस्ट हाउस को 24,500 रुपये की जगह अब 26,215 रुपये का शुल्क भरना होगा।

इसके अलावा 50 से ज्यादा सीट वाले कैफे और कॉफी शॉप के लिए लाइसेंस शुल्क 12,200 रुपये से बढ़ाकर 13,054 रुपये कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि ऑफिस कैंटीन, मिठाई की दुकान, जिम, सर्कस और ऑडिटोरियम से पहले 1200 रुपये का लाइसेंस शुल्क लिया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 1,284 रुपये कर दिया गया है।

वहीं सिनेमा हॉल, होटल, क्लब और स्पा में डांसिंग हॉल 6,500 रुपये के बजाय 6,527 रुपये के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

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Web Title: NDMC hikes license fee by up to seven percent

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