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क्या आपने पैन कार्ड को गलत आधार से लिंक कर दिया? जानें इसे डीलिंक करने का तरीका, लगेंगे ये दस्तावेज

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 11, 2023 16:56 IST

जो लोग समय सीमा के भीतर अपने पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहे, उन्हें बैंक लेनदेन सहित कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

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ठळक मुद्देस्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो चुकी है।आधार से लिंक न होने वाला पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी दिक्कत आएगी।आधार और पैन को डीलिंक करने की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है।

नई दिल्ली: स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2023 को समाप्त हो चुकी है। जो लोग समय सीमा के भीतर अपने पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहे, उन्हें बैंक लेनदेन सहित कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आधार से लिंक न होने वाला पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी दिक्कत आएगी।

हालाँकि, कई करदाताओं को अपने पैन को आधार से लिंक करते समय एक आम समस्या का सामना करना पड़ा कि पैन गलत आधार नंबर से जुड़ा हुआ था। यहां तक ​​कि कई लोगों ने शिकायत की कि उनका आधार गलत पैन से जुड़ा हुआ है और उन्होंने ट्विटर पर आयकर विभाग के साथ इस मुद्दे को उठाया। 

पैन से गलत आधार को कैसे डीलिंक करें?

समस्या का सामना कर रहे करदाताओं को पहले अपने पैन और आधार को डीलिंक करना चाहिए, और फिर पैन को सही आधार नंबर से लिंक करने के चरणों का पालन करना चाहिए। यह आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके किया जा सकता है।

आईटी विभाग के अनुसार, यह क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) को अनुरोध सबमिट करके ऑफलाइन भी किया जा सकता है। जेएओ का संपर्क विवरण ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके प्राप्त किया जा सकता है।

आधार और पैन को डीलिंक करने की प्रक्रिया सरल है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है।

-क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र के माध्यम से आयकर व्यवसाय एप्लिकेशन से ऑडिट लॉग का अनुरोध करें। समस्या का कारण पहचानें।

-पैन और आधार को डीलिंक करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ जेएओ को एक आवेदन जमा करें।

पैन-आधार को डीलिंक करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

-आधार की मूल और एक प्रति।

-पैन कार्ड की मूल और एक प्रति।

-एक शिकायत पत्र।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतिम तिथि तक सभी पैन धारकों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। दस्तावेज़ों को लिंक करने में विफलता के परिणामस्वरूप पैन 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो गया है।

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