प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले इन बातों का रखें विशेष ध्यान
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: August 29, 2018 04:48 PM2018-08-29T16:48:40+5:302018-08-29T16:48:40+5:30
प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले आपको रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 को अच्छी तरह जान लेना चाहिए
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। इस अधिनियम को बिल्डरों, प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट्स के खिलाफ शिकायतों के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटर का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कई तरह की समस्याएं हैं। अम्ब्रेला एस्टेट के ओनर और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विकास श्रीवास्तव के अनुसार, इस अधिनियम के मुख्य बिंदु हैं-
इसके प्रमुख बिंदु यह हैं
1) बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट के विज्ञापन से पहले बिल्डिंग निर्माण संबंधित सभी मंजूरी लेना। बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट पूर्ण होने की घोषणा करना।
2) बिल्डर हर तीन महीनें बाद अपने प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारियों को अपडेट करें।
3) बिल्डर ग्रहाकों द्वारा किये निवेश को सिर्फ एस्क्रो अकाउंट द्वारा ही ले सकता है।
4) बिल्डर निवेश किये गए पैसे का 70 फीसदी प्रोजेक्ट निवेश पर खर्च कर सकता है।
5) अगर प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरा नहीं होता है, तो बिल्डर को उतना ही ऋण देना होगा जितना ऋण वह ग्रहाकों से लेता है।
6) प्रोजेक्ट की गारंटी समापन के 5 वर्षों बाद तक भी होगा।
प्रॉपर्टी निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं ये आर्थिक परिवर्तन
- कम ब्याज दर
- प्रॉपर्टी निवेश में एफडीआई की बढ़ोतरी
- टाटा, गोदरेज जैसे बड़े डेवलपर्स द्वारा प्रॉप्रटी डेवलप करवाना
- भारत का विश्व बाजार और वैश्विक प्रगति व भारत का छठी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होना
- वर्तमान सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, डेर पर विशेष रुझान