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ITR Filing: सरकार ने आईटीआर फाइलिंग के लिए जारी किए दो नए फॉर्म, इन टैक्सपेयर्स के लिए हैं जरूरी

By अंजली चौहान | Updated: December 24, 2023 11:09 IST

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 1 और 4 का अनावरण करके इस वर्ष प्रारंभिक सांता क्लॉज़ की भूमिका निभाई है।

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ITR Filing: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म- 4 जारी कर दिया है। ये आईटीआर फॉर्म पिछले वर्ष 2023-24 (01-04-2023 से 31-03-2024 के बीच) के दौरान अर्जित आय के संबंध में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए लागू होंगे। 

दिलचस्प बात यह है कि इस बार आयकर विभाग ने साल 2023 में ही आईटीर फाइलिंग को लेकर अधिसूचना जारी दी है जो कि चौंकाने वाली बात है। आईटी विभाग आमतौर पर अगले मूल्यांकन वर्ष की शुरुआत से पहले, यानी फरवरी या मार्च में आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित करता है।

आईटीआर फॉर्म की प्रयोज्यता में कोई बदलाव नहीं

सीबीडीटी ने आयकर नियम, 1962 के नियम 12 में संशोधन नहीं किया है, जो करदाताओं के विभिन्न वर्गों के लिए आईटीआर फॉर्म की प्रयोज्यता (applicability) और रिटर्न प्रस्तुत करने की विधि के मानदंड की रूपरेखा तैयार करता है।

निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाता द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्म निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लागू फॉर्म के समान होगा। 

 वित्त अधिनियम 2023 ने धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि निर्धारिती एक व्यक्ति, HUF, AOP, BOI और AJP के लिए इसे डिफॉल्ट कर व्यवस्था बना सके। यदि कोई करदाता नई कर व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान नहीं करना चाहता है तो उसे स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलना होगा और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर का चयन करना होगा।

धारा 115बीएसी(6) पात्र निर्धारिती को नई कर योजना से बाहर निकलने की अनुमति देती है। इस विकल्प का उपयोग करने के लिए, आय वाले निर्धारिती (व्यवसायी या पेशे से आय के अलावा) को धारा 139(1) के तहत प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आय की रिटर्न में कर व्यवस्था की अपनी पसंद का संकेत देना होगा।

किसी व्यवसाय या पेशे से आय रखने वाला करदाता भी नई कर व्यवस्था से बाहर निकल सकता है और संबंधित वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था में स्विच कर सकता है। हालाँकि, उसे धारा 139(1) के तहत आय रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले फॉर्म नंबर 10-आईईए में इस विकल्प का उपयोग करना होगा।

सरल शब्दों में, आईटीआर 1 दाखिल करने वाले करदाता को केवल आय रिटर्न में अपनी पसंद की कर व्यवस्था का संकेत देना आवश्यक है। आईटीआर 4 दाखिल करने वाले करदाता को नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-आईईए दाखिल करना आवश्यक होगा।

इस बदलाव को शामिल करने के लिए नए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 में संशोधन किया गया है।

वित्त अधिनियम 2023 में एक नई धारा 80CCH जोड़ी गई है जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना में नामांकित और 01-11-2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई कुल राशि के लिए कर कटौती के पात्र होंगे।

धारा 80सीसीएच के तहत कटौती के लिए पात्र राशि प्रस्तुत करने के लिए एक कॉलम शामिल करने के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 में संशोधन किया गया है।

वित्त अधिनियम, 2023 ने धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान योजना को चुनने के लिए टर्नओवर सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया है। अगर नकद में प्राप्तियां पिछले वर्ष के कुल टर्नओवर या सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक नहीं हैं। यह भी प्रदान किया गया है कि नकदी के अर्थ में चेक या बैंक ड्राफ्ट शामिल होगा जो भुगतानकर्ता के खाते में नहीं है।

इसी प्रकार, अगर नकद प्राप्तियां पिछले वर्ष की कुल सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक नहीं हैं तो सकल प्राप्तियों की सीमा सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने के लिए धारा 44ADA में संशोधन किया गया था।

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