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ITR 2025: ऑनलाइन ITR फाइल करने के बाद कैसे डाउनलोड करें आईटीआर की कॉपी? जानें सबसे आसान प्रोसेस यहां

By अंजली चौहान | Updated: August 19, 2025 11:58 IST

ITR 2025: अगर आपने इस वर्ष अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, और उसकी ऑनलाइन प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां चरण-वार मार्गदर्शिका दी गई है कि क्या करना है।

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ITR 2025: भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं। आमतौर पर आप आयकर रिटर्न ऑनलाइन (ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से) या ऑफलाइन (ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग करके) दाखिल कर सकते हैं।

हालांकि, ई-फाइलिंग प्रक्रिया काफी प्रचलित हो गई है और यह तेजी से बदल रही है। अब टैक्सपेयर्स खुद भी अपना आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन कई बार ई फाइलिंग करते समय टैक्सपेयर्स को कई तरह की दिक्कतें आने लगती है। जैसे की आईटीआर कैसे सही से फाइल किया जाए कि आपको आपके आईटीआर की कॉपी साथ-साथ मिले? यह बहुत कॉमन है कि लोग आईटीआर फाइल करने में गलती करते हैं और उन्हें फिर उसकी कॉपी नहीं मिल पाती है। तो आइए आपकी इस समस्या का समाधान आज हम आपको बताते हैं...

ऑनलाइन प्रक्रिया (ई-फाइलिंग):

आप आयकर विभाग के पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाकर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल है, जिसमें आपको सही फॉर्म चुनना होता है, अपनी आय और कटौती का विवरण भरना होता है, और फिर रिटर्न को ई-सत्यापित (e-verify) करना होता है।

ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए स्टेप

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।

पहली बार कर दाखिल करने वालों को पैन, आधार और अन्य संबंधित विवरणों का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा।

लॉग इन करने के बाद, ई-फाइल - आयकर रिटर्न - आयकर रिटर्न दाखिल करें पर क्लिक करें।

आकलन वर्ष (AY25-26) और दाखिल करने का अपना पसंदीदा तरीका चुनें।

अपनी स्थिति चुनें - चाहे आप एक व्यक्तिगत करदाता हों, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या अन्य - फिर जारी रखें पर क्लिक करें - अपना आईटीआर फ़ॉर्म चुनें - व्यवस्था (पुरानी या नई)।

पहले से भरी गई व्यक्तिगत जानकारी की समीक्षा करें और जहाँ आवश्यक हो, संपादित करें। ऐसा करने के बाद, आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

गणना पूरी होने के बाद, आप अभी भुगतान करें या बाद में भुगतान करें में से चुन सकते हैं। आप यह भी जांच सकते हैं कि आप धनवापसी के पात्र हैं या नहीं।

कर (अगर कोई हो) का भुगतान हो जाने के बाद, पूर्वावलोकन रिटर्न - पूर्वावलोकन के लिए आगे बढ़ें - सत्यापन के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

आपको एक संदेश मिलेगा कि ई-फाइलिंग सफल रही, और आईटीआर सत्यापन फॉर्म डाउनलोड के लिए तैयार है।

आपके द्वारा दाखिल किए गए सभी आईटीआर और आईटीआर-V पावती दिखाने वाली एक विंडो खुलेगी, जिसे आप क्लिक करके खोल सकते हैं और फिर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं।

पूरी फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप अपने आईटीआर रिटर्न की कॉपी ऑनलाइ डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पीडीएफ के तौर पर आप अपने पास सेव कर लें। 

आईटीआर दाखिल करते समय इन गलतियों से बचें

सुनिश्चित करें कि आपका पैन और आधार लिंक हैं।

सुनिश्चित करें कि आपने अपना बैंक खाता सत्यापित कर लिया है जहाँ आप अपना रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।

अपना रिटर्न दाखिल करते समय सही आईटीआर फॉर्म चुनें।

निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आईटीआर दाखिल करें और सुनिश्चित करें कि आपने अपने रिटर्न का ई-सत्यापन पूरा कर लिया है।

निर्दिष्ट तिथियों के भीतर नोटिस (अगर कोई हो) का जवाब दाखिल करें।

सभी भारतीय निवासियों को आयकर के उद्देश्य से अपना आईटीआर दाखिल करना और विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, व्यावसायिक लाभ, अचल संपत्ति की बिक्री से लाभ, पूंजीगत लाभ, ब्याज और लाभांश भुगतान आदि से होने वाली आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

अंतिम तिथियां (Due Dates)

आयकर विभाग ने विभिन्न करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथियों को बढ़ाया है।

व्यक्तियों और HUF (जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है): 15 सितंबर, 2025

ऑडिट के अधीन व्यवसाय: 31 अक्टूबर, 2025

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन वाले व्यवसाय: 30 नवंबर, 2025

संशोधित या विलंबित रिटर्न: 31 दिसंबर, 2025

अपडेटेड रिटर्न (ITR-U): संबंधित मूल्यांकन वर्ष समाप्त होने के 4 वर्षों के भीतर।

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