INX मीडिया केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की अंतरित जमानत याचिका की अवधि बढ़ाई
By स्वाति सिंह | Published: July 3, 2018 12:39 PM2018-07-03T12:39:27+5:302018-07-03T12:39:27+5:30
एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी। चिंदबरम ने 30 मई को अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।
नई दिल्ली, 3 जुलाई: दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अंतरित जमानत याचिका की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने समय बढ़ाते हुए इसे 1 अगस्त तक कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका देने पर और समय की मांग की थी। सीबीआई का कहना है कि वह पी चिदंबरम की कस्टोडियल पूछताछ करना चाहते हैं।
Delhi High Court extends interim protection from arrest to P Chidambaram in the INX Media case till August 1. CBI seeks more time to file response on P Chidambaram's anticipatory bail plea as they want to conduct custodial interrogation of accused. https://t.co/yv7yO0eyei
— ANI (@ANI) July 3, 2018
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बता दें कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी। चिंदबरम ने 30 मई को अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। उन्होंने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की थी। चिदंबरम की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी पक्ष रखा था। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पांच जून तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। पटियाला कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक इस मामले में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। उन्हें 5 जून को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
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गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी ने कार्ति की कंपनी के खिलाफ 2011 और 2012 में मामले दर्ज कराए थे। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए फर्म एमएस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) मंजूरी दिलाने के संबंध में है। अक्टूबर 2011 में सीबीआई ने मारन बंधुओं (दयानिधि और कलानिधि मारन), मैक्सिस के मालिक टी। कृष्णन एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और दयानिधि मारन के आवास पर छापेमारी की। फरवरी 2017 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मारन और अन्य को आरोपों से मुक्त कर दिया।
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