लाइव न्यूज़ :

Income Tax Return Rule: अब आयकर रिटर्न का 30 दिन में ही कराना होगा ई-सत्यापन, जानें पूरी डिटेल

By रुस्तम राणा | Updated: August 1, 2022 20:57 IST

29 जुलाई, 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, अब करदाताओं को आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई- वेरीफाई करना होगा।

Open in App
ठळक मुद्देसेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी की गई अधिसूचना ई-सत्यापन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी

Income Tax Return Rule Change: आयकर विभाग ने करदाताओं की तरफ से आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने के बाद उसके ई-सत्यापन की समयसीमा को 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया है। 

29 जुलाई, 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, अब करदाताओं को आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई- वेरीफाई करना होगा। ये फैसला केवल उन्हीं करदाताओं पर लागू होगा, जो 1 अगस्त के बाद अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं। बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है। 

अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है। विभाग ने अपनी अधिसूचना में कहा, ‘‘यह तय किया गया है कि आईटीआर के सत्यापन फॉर्म को जमा करने या उसके ई-सत्यापन की समयसीमा अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन की होगी।’’ 

अभी तक आईटीआर के ई-सत्यापन या डाक के जरिये भेजे गए आईटीआर-वी फॉर्म को रिटर्न दाखिल करने के 120 दिन के भीतर तक आयकर विभाग के पास भेजा जा सकता था। लेकिन संशोधन के बाद अब इस समयसीमा को 30 दिन कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि 30 दिन के भीतर आयकर रिटर्न का सत्यापन नहीं हो पाने पर उसे अवैध माना जाएगा।

(इनपुट एजेंसी)

टॅग्स :आयकरITR
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारITR Filing 2026: ITR दाखिल करने से पहले ये बातें जान लेना है बेहद जरूरी, जानें कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया और कैसे बचाएं पेनाल्टी

कारोबारTDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

कारोबारITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग ने जारी किए नए ITR फॉर्म, जानें कब से शुरू होगी ई-फाइलिंग?

कारोबारNew Income Tax Act: बैंक ब्याज पर कब और कितना कटेगा TDS? जानें पूरी डिटेल

कारोबारTax Deadline 2026: कहीं छूट न जाए डेडलाइन! 31 मार्च तक हर करदाता के लिए जरूरी हैं ये 3 काम

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारवायनाड पुनर्वासः 200 से अधिक लोगों की मौत और 5.38 करोड़ रुपये खर्च?, कांग्रेस ने धनराशि का हिसाब किया सार्वजनिक

कारोबारपुणे के विशाल भुजबल हैदराबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित

कारोबारपश्चिम एशिया संघर्षः भारत मजबूती से उभरा और हालात का डटकर मुकाबला किया?, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा- युद्ध से करोड़ों लोग परेशान, वीडियो

कारोबारGold Rate Today: 4 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,52,650 प्रति 10 ग्राम

कारोबारiPhone जैसा Selfie? Realme 16 5G आया मार्केट में 7000mAh बैटरी, जानें फीचर्स