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ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के कितने दिन बाद मिलती है रिफंड की रकम? जानें सही समय

By अंजली चौहान | Updated: July 18, 2023 12:49 IST

कई करदाता, जिन्होंने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, सोच रहे हैं कि उन्हें अपना रिफंड कब मिलेगा ऐसे में इस आर्टिकल से आप जान सकते हैं।

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ठळक मुद्देइनकम टैक्स रिटर्न भरने का महीना चल रहा हैइनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड आता हैआईटीआर फाइल करने के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है

ITR: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद करदाता को सबसे ज्यादा रिफंड का इतंजार रहता है। कई करदाता, जिन्होंने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है, सोच रहे हैं कि आयकर विभाग से उन्हें अपना रिफंड (अगर कोई हो) कब मिलेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी आयकर विभाग से यह सवाल पूछ रहे हैं।

वैसे तो टैक्स-फाइलिंग प्रणाली कुछ साल पहले की तुलना में तेज हो गई है। रिटर्न की पूरी प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने में अब बस कुछ सप्ताह का समय लगता है।

कई मामलों में 26 दिनों के अदंर ही रिफंड मिल जाता है लेकिन कई लोगों को ज्यादा समय लगता है। ऐसे में लोगों के मन में इसे लेकर कई सवाल उठते हैं। 

रिफंड मिलेगा या नहीं? 

जानकारी के मुताबिक, एक निर्धारिती द्वारा दायर आयकर रिटर्न को संसाधित करने के बाद, कर अधिकारी धारा 143(1) के तहत रिफंड के विवरण (यदि कोई हो) के साथ एक ईमेल सूचना भेजते हैं। सूचना आपको आपके आईटीआर में त्रुटियों या चूक के बारे में भी सूचित कर सकती है और कर की मांग बढ़ा सकती है। 

कैसे मिलती है टैक्स रिफंड की सूचना?

आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने वालों को धारा 143 (1) के तहत इमे पर सूचना दी जाती है जो इस प्रकार है... 

1- अगर करदाता ने अधिक भुगतान किया है तो सूचना में टैक्स रिफंड का उल्लेख होता है। रिफंड तभी शुरू किया जाता है जब राशि 100 रुपये से अधिक हो।

2- अगर करदाता ने संबंधित वित्तीय वर्ष में कम कर का भुगतान किया है। इस मामले में, सूचना में भुगतान करने के लिए राशि और चालान का उल्लेख होता है।

3- अगर दायर किया गया आईटीआर मूल्यांकन कार्यालय के अनुरूप है तो सूचना एक साधारण पावती के रूप में भी हो सकती है। 

कब आपको मिल सकता है इनकम टैक्स रिफंड 

फिलहाल, करदाताओं को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें रिफंड कब मिलेगा। इसके बजाय, आपको जल्द से जल्द त्रुटि रहित रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करना चाहिए। 

विशेषज्ञों का कहना है कि सटीक समय का अनुमान लगाना मुश्किल है कि आपको रिफंड कब तक मिलेगा। मामले दर मामले के आधार पर इसमें 10 से 30 दिन या इससे भी अधिक समय लग सकता है।

हालाँकि, यह एक तथ्य है कि अगर जल्दी रिटर्न दाखिल करने वालों ने अपना रिटर्न सही ढंग से दाखिल किया है तो उन्हें आमतौर पर अपना रिफंड जल्दी मिल जाता है।

जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स रिफंड दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले आखिरी कुछ दिनों के दौरान आईटीआर दाखिल करने पर प्रसंस्करण में अधिक समय लगता है। ऐसे में अगर आप अपना रिफंड जल्दी पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करना हमेशा बेहतर होता है। 

बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का समय कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में दाखिल करने के एक दिन के भीतर संसाधित आईटीआर के कुल प्रतिशत में 100% की वृद्धि हुई है।

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नITRमनी
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